Move to Jagran APP

हमलावर को पांच साल की जेल व जुर्माना

अयोध्या विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट हरिनाथ पांडेय ने जानलेवा हमले के मामले में रामउजागिर को पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उस पर छह हजार रुपये का जुर्माना किया गया। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अन्य अभियुक्तों भानुदत्त तिवारी व रामसुरेश को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया।

By JagranEdited By: Published: Wed, 04 Dec 2019 11:23 PM (IST)Updated: Thu, 05 Dec 2019 06:10 AM (IST)
हमलावर को पांच साल की जेल व जुर्माना
हमलावर को पांच साल की जेल व जुर्माना

अयोध्या : विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट हरिनाथ पांडेय ने जानलेवा हमले के मामले में रामउजागिर को पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उस पर छह हजार रुपये का जुर्माना किया गया। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अन्य अभियुक्तों भानुदत्त तिवारी व रामसुरेश को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया।

loksabha election banner

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रोहित पांडेय के मुताबिक घटना खंडासा थाना क्षेत्र के रौतांवा गांव की थी। अभियुक्तों ने भूमि विवाद को लेकर छह मार्च 2011 की सुबह कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला किया था। हमले में गांव का त्रिभुवन गंभीर रूप से घायल हो गया। मामले की प्राथमिकी पीड़ित के भाई जुग्गीलाल ने दर्ज कराई थी। अभियुक्त भानुदत्त के अधिवक्ता वाइवी मिश्र ने फर्जी फंसाए जाने की दलील दी।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.