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अग्रिम जमानत का मामला अभियुक्त के पक्ष में

अयोध्या करीब 44 साल बाद अग्रिम जमानत का मामला अभियुक्त के पक्ष में गया। जिलाजज नीरज निगम ने अधिवक्ता राघवेंद्र प्रताप सिंह की दलील व नजीरों के मद्देनजर अभियुक्त चांद की अग्रिम जमानत सशर्त मंजूर की है। अभियुक्त विवेचना में सहयोग करेगा व देश से बाहर नहीं जाएगा। आपात लगाए जाने के बाद 1975 में अग्रिम जमानत संबंधी कानून दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 498 पर रोक लगा दी थी।

By JagranEdited By: Published: Thu, 29 Aug 2019 11:28 PM (IST)Updated: Fri, 30 Aug 2019 06:25 AM (IST)
अग्रिम जमानत का मामला अभियुक्त के पक्ष में
अग्रिम जमानत का मामला अभियुक्त के पक्ष में

अयोध्या : करीब 44 साल बाद अग्रिम जमानत का मामला अभियुक्त के पक्ष में गया। जिलाजज नीरज निगम ने अधिवक्ता राघवेंद्र प्रताप सिंह की दलील व नजीरों के मद्देनजर अभियुक्त चांद की अग्रिम जमानत सशर्त मंजूर की है। अभियुक्त विवेचना में सहयोग करेगा व देश से बाहर नहीं जाएगा।

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आपात लगाए जाने के बाद 1975 में अग्रिम जमानत संबंधी कानून दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 498 पर रोक लगा दी थी। करीब 44 साल बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अग्रिम जमानत संबंधी कानून को पुन: लागू करने का निर्णय किया। राज्यपाल ने बीते चार जुलाई से इसे लागू कर दिया। इसी के तहत यहां अग्रिम जमानत की अर्जी प्रस्तुत की गई थी। संबंधित मामला मवई थाना क्षेत्र में मदरसा विवाद में हुई मारपीट का है। इसमें चांद समेत नौ लोगों को नामजद किया गया है। चांद ने अग्रिम जमानत अर्जी प्रस्तुत की थी।


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