सास, ससुर, देवर समेत चार को 10 साल की सजा
फैजाबाद : षष्टम अपर सत्र न्यायाधीश सत्यप्रकाश ने मेनका उर्फ ¨रकी दहेज हत्याकांड में सास जमु
By JagranEdited By: Published: Thu, 01 Nov 2018 12:02 AM (IST)Updated: Thu, 01 Nov 2018 12:02 AM (IST)
फैजाबाद : षष्टम अपर सत्र न्यायाधीश सत्यप्रकाश ने मेनका उर्फ ¨रकी दहेज हत्याकांड में सास जमुनादेवी, ससुर वासुदेव निषाद, देवर वीरेंद्र व चचिया सास शर्मिलादेवी को 10-10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। सभी पर 15-15 हजार रुपये का जुर्माना भी किया गया है।
कैंट थाना क्षेत्र के रेतिया में मेनका उर्फ ¨रकी को ससुराल वालों ने 14 अक्टूबर 2011 को केरोसिन से जला दिया था। आर्मी हास्पिटल में पांच नवंबर 2011 को उसने दम तोड़ दिया। ससुराल वालों ने मायके वालों को इसकी सूचना तुरंत नहीं दी। मृतका के पिता शिवशंकर ने दहेज हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। विवेचना में यह बात सामने आयी कि वारदात के समय पति राजेंद्र सेना में नौकरी के तहत ड्यूटी पर अन्यत्र था।
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