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डीएम समेत कई अधिकारी निकले बूथों के निरीक्षण में

बूथ लेबल अधिकारियों से घर.घर सत्यापन के लिए उपलब्ध कराए गए रजिस्टर में प्रत्येक मकान के सदस्यों का विवरण अंकित करने का निर्देश दिया। अर्हता तिथि के आधार पर नए मतदाता व शादी के उपरांत महिलाओं का नाम न छूटने पाये। मृतक व डबल मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में नहीं रहना है। मतदाता सूची में संशोधन व नाम हटाए जाने की सूची को प्रारूप के साथ तहसील में जमा करना है। विशेष अभियान में नाम बढ़ाने व संशोधन के प्रति मतदाता उदासीन दिखे। उप जिला निर्वाचन अधिकारी पुरुषोत्तमदास गुप्त ने विशेष अभियान में नए मतदाताओं से नाम बढ़वाने के लिए आगे आने को कहा।

By JagranEdited By: Published: Sat, 28 Nov 2020 11:07 PM (IST)Updated: Sat, 28 Nov 2020 11:07 PM (IST)
डीएम समेत कई अधिकारी निकले बूथों के निरीक्षण में
डीएम समेत कई अधिकारी निकले बूथों के निरीक्षण में

फैजाबाद: निर्वाचक नामावलियों पुनरीक्षण के दूसरे विशेष अभियान दिवस पर जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने कई मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। पर्यवेक्षण कार्य के लिए तहसीलवार प्रशासनिक अधिकारी भी लगाए गए थे। निर्धारित प्रारूप के साथ बीएलओ 10 बजे बूथों पर पहुंच गए थे। सायं चार बजे तक दावे व आपत्ति लेने के लिए मौजूद रहे। मतदाता बनने के लिए प्रारूप छह पर आवेदन सर्वाधिक व संशोधन आदि के कम आए। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने बीएलओ से दावे व आपत्तियों के बारे में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज के चार व एमएलएमएल इंटर कॉलेज के पांच बूथों पर आए आवेदनों के बारे में जानकारी की। अपर जिलाधिकारी प्रशासन संतोषकुमार सिंह ने प्राथमिक विद्यालय भेलसर, कूड़ासादत, बसौढ़ी समेत 10 से अधिक मतदान केंद्रों की जांच की।

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निर्वाचन आयोग से जारी कार्यक्रम के अनुसार अर्हता एक जनवरी 2021 के आधार पर 18 वर्ष पूरा करने वाले मतदाता बनाए जाने हैं। निरीक्षण में जिलाधिकारी ने पदाभिहित अधिकारियों व बूथ लेबल अधिकारियों को जेंडर रेशियो में सुधार लाने के निर्देश दिया। बताया कि 17 नवंबर 2020 से मतदाता सूची पुनरीक्षण का विशेष अभियान1 5 दिसम्बर तक चलेगा। पुनरीक्षण कार्य के लिए 20 दिन से कम समय रह गया है। बूथ लेबल अधिकारियों से घर,.घर सत्यापन के लिए उपलब्ध कराए गए रजिस्टर में प्रत्येक मकान के सदस्यों का विवरण अंकित करने को कहा। अर्हता तिथि के आधार पर नए मतदाता व शादी के उपरांत महिलाओं का नाम न छूटने पाये। मृतक व डबल मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में नहीं रहना है। मतदाता सूची में संशोधन व नाम हटाए जाने की सूची को प्रारूप के साथ तहसील में जमा करना है। विशेष अभियान में मतदाता नाम बढ़ाने व संशोधन के प्रति उदासीन दिखे। उप जिला निर्वाचन अधिकारी पुरुषोत्तमदास गुप्त ने विशेष अभियान में नए मतदाताओं से नाम बढ़वाने के लिए आगे आने को कहा।


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