फसल बीमा स्वैच्छिक :सीडीओ
मुख्य विकास अधिकारी प्रथमेश कुमार ने कहा कि फसल बीमा योजना अब अनिवार्य नहीं स्वैच्छिक है. फसली ऋण लेने वाले किसान को 24 जुलाई तक संबंधित बैंक को फसल बीमा न कराने का घोषणापत्र देना होगा.
By JagranEdited By: Published: Thu, 09 Jul 2020 11:51 PM (IST)Updated: Fri, 10 Jul 2020 06:10 AM (IST)
अयोध्या: मुख्य विकास अधिकारी प्रथमेश कुमार ने कहा कि फसल बीमा योजना अब अनिवार्य नहीं, स्वैच्छिक है। फसली ऋण लेने वाले किसान को 24 जुलाई तक संबंधित बैंक को फसल बीमा न कराने का घोषणापत्र देना होगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फसल बीमा की किस्त उसके ऋण से बैंक काट लेगा। सीडीओ के अनुसार किसान का घोषणापत्र संबंधित बैंक अनिवार्य रूप से शामिल करेंगे। ऐसा न करने पर उसके दावे के भुगतान के लिए वे उत्तरदायी होंगे। पीएम किसान सम्मान निधि व केसीसी का बैंक खाता फसल बीमा न कराने वाले किसानों के लिए अनिवार्य है।
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