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सगे भाइयों को आजीवन कारावास की सजा, जुर्माना

फैजाबाद : षष्टम अपर सत्र न्यायाधीश सत्यप्रकाश ने गोसाईंगंज कस्बे के शफीक हत्याकांड में सगे भ

By JagranEdited By: Published: Tue, 21 Aug 2018 11:32 PM (IST)Updated: Tue, 21 Aug 2018 11:32 PM (IST)
सगे भाइयों को आजीवन कारावास की सजा, जुर्माना
सगे भाइयों को आजीवन कारावास की सजा, जुर्माना

फैजाबाद : षष्टम अपर सत्र न्यायाधीश सत्यप्रकाश ने गोसाईंगंज कस्बे के शफीक हत्याकांड में सगे भाइयों वसीम व जमील को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सगी बहन की हत्या के प्रयास के आरोप में पांच साल की सजा तथा शांति-व्यवस्था अस्त-व्यस्त करने के आरोप में छह माह की सजा भी सुनाई गई है। ये सजाएं एक साथ चलेंगी। दोनों पर कुल साढ़े 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता शैलेंद्र कुमार मिश्र के मुताबिक हत्या की वारदात गोसाईंगंज थाना क्षेत्र के तेजापुर में अंबेडकरनगर-गोसाईंगंज राजमार्ग पर दिनदहाड़े की गई थी। संपत्ति विवाद को लेकर वसीम, जमील व एक अन्य नाबालिग भाई ने शफीक की नृशंस हत्या कर दी। 16 जून 2012 को सुबह करीब साढ़े नौ बजे अभियुक्तों ने बहनोई शफीक की चाकू से गला काटकर हत्या कर दी। बचाने गई सगी बहन नजमा को भी चाकुओं से गोद डाला था। हत्या के बाद नाजमा को घर से बेदखल कर दिया गया। वह वर्षों तक दर-दर भटकती रही। विपरीत परिस्थितियों में भी उसने पति के हत्यारों को सजा दिला कर ही दम लिया।


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