आठ जून से नियमित खुलेंगी सभी अदालतें
न्यायिक कार्य व रिमांड कार्रवाई सिर्फ वीडियो कांफ्रेंसिग के माध्यम से
अयोध्या : जिले की समस्त अदालतें आठ जून से नियमित रूप से खुलेंगी। विचाराधीन बंदियों से संबंधित समस्त न्यायिक कार्य व रिमांड कार्रवाई सिर्फ वीडियो कांफ्रेंसिग के माध्यम से की जाएगी। अन्य कार्य जित्सी सॉफ्टवेयर के जरिए वीडियो कांफ्रेंसिग से किया जाएगा।
जून माह में होने वाले ग्रीष्मकालीन अवकाश के बारे में नई गाइड लाइन में कोई जानकारी नहीं दी गई है, इसलिए यह स्पष्ट नहीं है कि दीवानी अदालतें भी खुलेंगी अथवा नहीं। उल्लेखनीय है कि बीते 23 मार्च से कोरोना लॉकडाउन के मद्देनजर सिर्फ अर्जेंट कार्य ही निपटाए जा रहे हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की नई गाइडलाइन के मद्देनजर जिला जज नीरज निगम ने समस्त मातहत अदालतों के पीठासीन अधिकारियों को नए निर्देश जारी किए हैं।
लघुवाद न्यायाधीश व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रभारी सचिव विजय कुमार गुप्ता की ओर से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक आठ जून से खुलने वाली अदालतों में कर्मचारी व पीठासीन अधिकारी न्यायिक कार्य समाप्त होते ही न्यायालय परिसर छोड़ सकते हैं। नए वाद अथवा प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने के लिए अधिवक्ता एवं वादकारी कंप्यूटर कक्ष अथवा ई मेल की मदद ले सकते हैं। अदालतों में संबंधित मुकदमे की कार्रवाई पूरी होने के बाद अधिवक्ता एवं अधिकारी को कक्ष से बाहर जाना होगा। मुकदमे की अगली तारीख के लिए न्यायालय की वेबसाइट की मदद ली जा सकती है। सभी से पर्याप्त शारीरिक दूरी बनाए रखने को कहा गया है।