विधायक व जिला पंचायत सदस्य बरी
विशेष न्यायाधीश जनप्रतिनिधि भूदेव गौतम ने विधायक रामचंद्र यादव जिला पंचायत सदस्य रामप्रकट व सहअभियुक्त राममगन को दोषमुक्त कर दिया। मामला मिल्कीपुर तहसील के लाकअप से बकायेदार को जबरिया छुड़ाने का था.
अयोध्या : विशेष न्यायाधीश जनप्रतिनिधि भूदेव गौतम ने विधायक रामचंद्र यादव, जिला पंचायत सदस्य रामप्रकट व सहअभियुक्त राममगन को दोषमुक्त कर दिया। मामला मिल्कीपुर तहसील के लाकअप से बकायेदार को जबरिया छुड़ाने का था। 22 अगस्त सन 2000 की घटना का फैसला 20 साल बाद आया। खंडासा थाना क्षेत्र के अन्य मामले में विधायक इंद्रप्रताप तिवारी उर्फ खब्बू को भी बरी कर दिया गया।
अभियुक्तों के अधिवक्ता दिनेश तिवारी व अवधेश यादव की दलील थी कि विधायक व उनके साथियों को फर्जी फंसाया गया था। राममगन पर एक लाख के बकाये की बात भी साबित नहीं हुई। तत्कालीन उप जिलाधिकारी समेत अन्य गवाह होस्टाइल हो गए। इंद्रप्रताप तिवारी का मामला 23 साल पुराना था। सहअभियुक्त मनोज सिंह व वीरेंद्र सिंह को भी बरी किया गया है।