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दुष्कर्मी को 19 साल कठोर कारावास की सजा

अयोध्या विशेष न्यायाधीश पाक्सो अजय विक्रम सिंह ने दुष्कर्मी विजय कुमार दुबे को 19 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उसे 50 हजार रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा। जुर्माना की आधी रकम पीड़ित लड़की को क्षतिपूर्ति के तौर पर अदा की जाएगी। कोर्ट ने अभियुक्त को दुष्कर्म के आरोप में 10 साल अपहरण के आरोप में सात साल व छेड़छाड़ के आरोप में दो साल जेल की सजा सुनाई है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। इस कारण अभियुक्त को अधिकतम 10 साल की सजा ही भुगतनी होगी।

By JagranEdited By: Published: Mon, 17 Feb 2020 11:16 PM (IST)Updated: Tue, 18 Feb 2020 06:03 AM (IST)
दुष्कर्मी को 19 साल कठोर कारावास की सजा
दुष्कर्मी को 19 साल कठोर कारावास की सजा

अयोध्या : विशेष न्यायाधीश पाक्सो अजय विक्रम सिंह ने दुष्कर्मी विजय कुमार दुबे को 19 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उसे 50 हजार रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा। जुर्माना की आधी रकम पीड़ित लड़की को क्षतिपूर्ति के तौर पर अदा की जाएगी। कोर्ट ने अभियुक्त को दुष्कर्म के आरोप में 10 साल, अपहरण के आरोप में सात साल व छेड़छाड़ के आरोप में दो साल जेल की सजा सुनाई है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। इस कारण अभियुक्त को अधिकतम 10 साल की सजा ही भुगतनी होगी।

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पीड़ित के अधिवक्ता आरपी सिंह व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रमेश तिवारी के मुताबिक वारदात इनायतनगर थाना क्षेत्र की थी। थाना क्षेत्र के पलिया जगमोहन पूरे बहिरा गांव निवासी अभियुक्त विजय कुमार ने नाबालिक लड़की का अपहरण धमकी देकर किया था। उसने धमकी दी कि लड़की का अश्लील वीडियो उसके पास है, जिसे इंटरनेट पर लोडकर उसे बदनाम कर देगा। अप्रैल 2016 में लड़की का अपहरण किया गया। उसे नगर कोतवाली क्षेत्र के मोदहा स्थित एक कमरे 12 दिनों तक बंधक बनाकर रखा गया, जहां पर उसके कई बार साथ दुष्कर्म किया किया गया।


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