छह माह में फैसला, दुष्कर्मी को उम्रकैद
मासूम बालिका से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने अपराधी को महज छह माह में सजा सुनाई। विशेष न्यायाधीश पाक्सा असद अहमद हाशमी ने दुष्कर्मी सोवी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। उसे 51 हजार रुपये का जुर्माना भी भरना पड़ेगा। जुर्माने की रकम से आधी रकम पीड़ित परिवार को अदा की जाएगी। वारदात रौनाही थाना क्षेत्र से निमैचा गांव की है।
अयोध्या : मासूम बालिका से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने अपराधी को महज छह माह में सजा सुनाई। विशेष न्यायाधीश पाक्सो असद अहमद हाशमी ने दुष्कर्मी सोवी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। उसे 51 हजार रुपये का जुर्माना भी भरना पड़ेगा। जुर्माने की रकम से आधी रकम पीड़ित परिवार को अदा की जाएगी। वारदात रौनाही थाना क्षेत्र से निमैचा गांव की है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता वीके मौर्य के मुताबिक घटना बीती 29 अप्रैल की शाम करीब चार बजे की है। अभियुक्त ने करीब पांच साल की बालिका के साथ दुष्कर्म किया। बालिका के रोने पर जब लोगों ने कमरे का दरवाजा खुलवाया तो अभियुक्त मौका पाकर भाग गया। लड़की मां ने रौनाही थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। विवेचक सर्वेश अस्थाना ने मामले की चार्जशीट बीती 25 जुलाई को अदालत भेजी। अदालत ने 21 अगस्त को अभियुक्त के विरुद्ध आरोप गठित कर गवाही शुरू कराई। दिन-प्रतिदिन सुनवाई के बाद गुरुवार को अभियुक्त को दोष सिद्ध पाते हुए सजा सुना दी।
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हत्यारों को आजीवन कारावास
अयोध्या : जिला जज नीरज निगम ने श्याम नारायण हत्याकांड में अभियुक्तों विजय कुमार व अशोक कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी आरके तिवारी के मुताबिक आठ मई 2018 को टैक्सी ले जाने के विवाद में अभियुक्तों ने श्याम नारायण को पीट-पीट कर मार डाला था। वारदात हैदरगंज थाना क्षेत्र के आजादनगर में हुई थी। मृतक इसी थाना के यादवपुर हथिगो का निवासी था। इसके बाद वाहन भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया।