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मार्फीन बरामदगी की कार्रवाई में चूक, कोर्ट ने दी जमानत

बरामदगी को कोई गवाह नही है। पुलिस ने बरामदगी के लिए स्थापित व्यवस्था का पालन भी नही किया। अभियुक्त का अपराधिक इतिहास भी नही है।

By JagranEdited By: Published: Fri, 20 Sep 2019 11:06 PM (IST)Updated: Fri, 20 Sep 2019 11:06 PM (IST)
मार्फीन बरामदगी की कार्रवाई में चूक, कोर्ट ने दी जमानत
मार्फीन बरामदगी की कार्रवाई में चूक, कोर्ट ने दी जमानत

अयोध्या : रौनाही थाना क्षेत्र में करीब 20 लाख की मारफीन बरामदगी प्रकरण में पुलिस की चूक सामने आई है। इसी के मद्देनजर विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट मोहित निगम ने अभियुक्त अमरेश की जमानत मंजूर कर दी।

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अभियुक्तों के अधिवक्ताओं राघवेंद्रप्रताप सिंह व दीपक सिंह ने दलील दी कि पुलिस ने मारफीन की बरामदगी व्यस्ततम राष्ट्रीय राजमार्ग के लखौरी ओवरब्रिज पर दिखाई है। बरामदगी को कोई गवाह नहीं है। पुलिस ने बरामदगी के लिए स्थापित व्यवस्था का पालन भी नहीं किया। अभियुक्त का अपराधिक इतिहास भी नहीं है।


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