Move to Jagran APP

कॉलेज में उत्पात के अभियुक्तों की जमानत अर्जी खारिज

गया। इस मामले में विनोद श्यामू रमेश यादव राजेश यादव व अरविद यादव को नामजद करते हुए 25 अज्ञात लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।

By JagranEdited By: Published: Fri, 12 Apr 2019 11:58 PM (IST)Updated: Sat, 13 Apr 2019 06:05 AM (IST)
कॉलेज में उत्पात के अभियुक्तों की जमानत अर्जी खारिज
कॉलेज में उत्पात के अभियुक्तों की जमानत अर्जी खारिज

अयोध्या : अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी द्वितीय रवींद्र कुमार द्विवेदी ने पूराकलंदर के विद्यालय में छात्राओं से छेड़छाड़ व उत्पात मचाने के मामले में अभियुक्तों विनोद कुमार यादव व श्यामू यादव की जमानत अर्जी खारिज कर दी। दोनों इसी थाना क्षेत्र के गंजा गांव के निवासी हैं।

loksabha election banner

वादी के अधिवक्ता रामशंकर त्रिपाठी के मुताबिक वारदात बीते 24 फरवरी की थी। पतंजलि परीक्षा के दौरान उत्पाती युवकों ने पहले छात्राओं का पीछा किया। छात्राएं किसी तरह कॉलेज के अंदर पहुंची तो अभियुक्तों ने वहां पहुंचकर छात्राओं को घसीट कर अभद्रता की। बचाने गए युवक को पीटा गया। इस मामले में विनोद, श्यामू, रमेश यादव, राजेश यादव व अरविद यादव को नामजद करते हुए 25 अज्ञात लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.