कॉलेज में उत्पात के अभियुक्तों की जमानत अर्जी खारिज
गया। इस मामले में विनोद श्यामू रमेश यादव राजेश यादव व अरविद यादव को नामजद करते हुए 25 अज्ञात लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।
अयोध्या : अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी द्वितीय रवींद्र कुमार द्विवेदी ने पूराकलंदर के विद्यालय में छात्राओं से छेड़छाड़ व उत्पात मचाने के मामले में अभियुक्तों विनोद कुमार यादव व श्यामू यादव की जमानत अर्जी खारिज कर दी। दोनों इसी थाना क्षेत्र के गंजा गांव के निवासी हैं।
वादी के अधिवक्ता रामशंकर त्रिपाठी के मुताबिक वारदात बीते 24 फरवरी की थी। पतंजलि परीक्षा के दौरान उत्पाती युवकों ने पहले छात्राओं का पीछा किया। छात्राएं किसी तरह कॉलेज के अंदर पहुंची तो अभियुक्तों ने वहां पहुंचकर छात्राओं को घसीट कर अभद्रता की। बचाने गए युवक को पीटा गया। इस मामले में विनोद, श्यामू, रमेश यादव, राजेश यादव व अरविद यादव को नामजद करते हुए 25 अज्ञात लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।