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हत्यारे को आजीवन कारावास, 27 हजार जुर्माना

विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट पूजा सिंह ने चैतू हत्याकांड में अभियुक्त रामलौट यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उसे 27 हजार रुपये जुर्माना भी भरना पड़ेगा।

By JagranEdited By: Published: Fri, 30 Oct 2020 11:30 PM (IST)Updated: Fri, 30 Oct 2020 11:30 PM (IST)
हत्यारे को आजीवन कारावास, 27 हजार जुर्माना
हत्यारे को आजीवन कारावास, 27 हजार जुर्माना

अयोध्या : विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट पूजा सिंह ने चैतू हत्याकांड में अभियुक्त रामलौट यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उसे 27 हजार रुपये जुर्माना भी भरना पड़ेगा। सह अभियुक्त बलराम यादव की मुकदमे के दौरान मृत्यु हो गई।

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विशेष अभियोजक लालमणि तिवारी व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रोहित पांडेय के मुताबिक अभियुक्त रामलौट यादव ने अपने हरवाह छंगू की मौत का बदला लेने के लिए चैतू की हत्या की थी। पहले छंगू व चैतू में झगड़ा हुआ था। झगड़े में घायल छंगू की मौत हो गई थी। वारदात इनायतनगर थाना क्षेत्र के देवगिरि गांव की थी। दो अप्रैल 2006 की सुबह रामलौट यादव व बलराम यादव ने धारदार हथियार व लाठी से अनुसूचित जाति के चैतू की हत्या कर दी।


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