बाबरी मस्जिद के पक्षकार इकबाल अंसारी पर मुकदमा दर्ज, शूटर वर्तिका से हुई थी झड़प
दो समुदायों के बीच शत्रुता घृणा या वैमनस्य की भावनाएं पैदा करने व बलवा सहित अन्य धाराओं में बने आरोपित।
अयोध्या, जेएनएन। बाबरी मस्जिद के पक्षकार इकबाल अंसारी पर मुकदमा दर्ज हो गया है। न्यायालय के आदेश पर थाना रामजन्मभूमि में दर्ज हुई प्राथमिकी में इकबाल को आईपीसी की धारा 506, 505(2), 504 और 147 के तहत आरोपित किया गया है। ये धाराएं दो समुदायों के बीच शत्रुता, घृणा या वैमनस्य की भावनाएं पैदा करने, बलवा, मारपीट और धमकी से संबंधित हैं। गत 17 सितंबर को न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय देवेंद्र प्रताप ङ्क्षसह ने महिला खिलाड़ी वर्तिका सिंह की याचिका पर इकबाल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया था।
मजिस्ट्रेट ने तीन दिनों में प्राथमिकी की प्रति व कृत कार्रवाई की आख्या भी मांगी थी। तीन दिन बीतने के बाद भी शुक्रवार को पुलिस रिपोर्ट कोर्ट में पेश नहीं हो सकी। वर्तिका ङ्क्षसह के अधिवक्ता रामशंकर तिवारी की आपत्ति पर पुलिस पैरोकार ने शनिवार तक की मोहलत मांगी है। हालांकि पुलिस ने मुकदमा 19 सितंबर की रात में ही दर्ज कर लिया है। इंकबाल अंसारी की ओर से वर्तिका के विरुद्ध पहले ही प्राथमिकी दर्ज कराई जा चुकी है। वर्तिका ङ्क्षसह ने इंकबाल अंसारी व उनके परिवार की तीन महिलाओं व एक लड़के के विरुद्ध गंभीर आरोप लगाया है, लेकिन प्राथमिकी में इकबाल व एक अज्ञात को ही आरोपी बनाया गया है।
इकबाल पर आरोप
वर्तिका का आरोप है कि बीती तीन सितंबर को वह अपने ममेरे भाई प्रभुदयाल ङ्क्षसह के साथ अयोध्या आई थीं। उन्होंने कुछ संतों से राममंदिर निर्माण के बारे में चर्चा की, इसी दौरान किसी ने इकबाल अंसारी से मिलने की सलाह दी। चर्चा के बहाने इकबाल परिवादी को घर के अंदर ले गए।
आरोप है कि इकबाल अंसारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री योगी पर सत्ता के लिए राजनीति कर जनता को गुमराह करने सहित गंभीर टिप्पणी की। राममंदिर व देश के बारे में आपत्तिजनक बातें भी कहीं। इकबाल व उनके परिवार के सदस्यों ने परिवादी से मारपीट करने की कोशिश की, लेकिन इकबाल के गनर ने परिवादी को बचा लिया। बाद में पता चला कि इकबाल अंसारी ने षडय़ंत्र के तहत परिवादी को बुला कर ऐसा किया।
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