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अयोध्या आई थीम पार्क का रजिस्ट्रेशन निरस्त

पार्क की भूमि फ्लड जोन में होने के साथ पार्क के नाम पर बैनामा से अधिक भूमि पर काबिज होने तथा अवैध खनन का आरोप.पार्क बनाने वाली संस्था शिवा कांस्ट्रक्शन के प्रोप्राइटर ने कहा नौकरशाही का रवैया तानाशाहीपूर्ण एवं विकास विरोधी.

By JagranEdited By: Published: Sun, 05 Jul 2020 12:12 AM (IST)Updated: Sun, 05 Jul 2020 12:12 AM (IST)
अयोध्या आई थीम पार्क का रजिस्ट्रेशन निरस्त
अयोध्या आई थीम पार्क का रजिस्ट्रेशन निरस्त

अयोध्या : पर्यटन के महती प्रकल्प के रूप में 2018 से ही आकार ग्रहण कर रहा सरयू के तिहुरा माझा तट पर स्थित अयोध्या आई थीम पार्क का पंजीकरण निरस्त कर दिया गया है। पर्यटन महानिदेशक एनजी रवि कुमार ने अपने इस आदेश में इस वर्ष की शुरुआत में ही जिलाधिकारी कार्यालय के आदेश, बाढ़ कार्यखंड के अधिशासी अभियंता, उप जिलाधिकारी एवं खनन अधिकारी की आख्या को आधार बनाया है। इसमें बताया गया है कि थीम पार्क के निर्माण कार्य में अवैध खनन तथा बैनामा से अधिक भूमि पर अवैध कब्जा किया गया है। साथ ही पार्क की साइट फ्लड प्लेन जोन में है और ऐसे में वहां किसी भी प्रकार का निर्माण अनुमन्य नहीं है। तत्कालीन जिलाधिकारी की संस्तुति पर इंवेस्टर समिट- 2018 के दौरान प्रदेश के पर्यटन विभाग एवं शिवा कांस्ट्रक्शन के मध्य अयोध्या आई थीम पार्क- रिसार्ट एंड स्पा निर्माण के लिए एमओयू निष्पादित हुआ था। रामनगरी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिहाज से अहम मानी जा रही यह योजना वजूद में आने के बाद करीब दो वर्ष तक आकार लेने की दिशा में आगे बढ़ती रही, पर इस वर्ष की शुरुआत के साथ जब इस योजना की पूर्णता का इंतजार शुरू हुआ, तब इसमें गतिरोध सामने आने लगा। शिवा कांस्ट्रक्शन के प्रोप्राइटर प्रमोद सिंह के अनुसार थीम पार्क का पंजीकरण निरस्त किए जाने के पीछे नौकरशाही का भ्रष्टाचार और तानाशाही है। उन्होंने बताया कि प्रशासन झूठ बोल रहा है और थीम पार्क जिस भूमि पर विकसित किया जा रहा है, वह आरटीआई के तहत मिली रिपोर्ट के मुताबिक फ्लड जोन नहीं है। जहां तक बैनामा से अधिक भूमि पर काबिज होने और अवैध खनन का सवाल है, उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इसके विपरीत थीम पार्क का पंजीकरण निरस्त करने की कार्रवाई इकतरफा और विकास विरोधी है, जबकि यह मामला हाईकोर्ट में लंबित है।

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