मासूम के दुष्कर्मी को 20 साल जेल की सजा
विशेष न्यायाधीश पाक्सो प्रथम सुरेशचंद आर्य ने दुष्कर्मी कल्लू को 20 साल जेल की सजा सुनाई है। उसे 30 हजार रुपये की भरपाई भी करनी पड़ेगी। यह संपूर्ण रकम पीड़ित मासूम को प्रदान की जाएगी।
अयोध्या : विशेष न्यायाधीश पाक्सो प्रथम सुरेशचंद आर्य ने दुष्कर्मी कल्लू को 20 साल जेल की सजा सुनाई है। उसे 30 हजार रुपये की भरपाई भी करनी पड़ेगी। यह संपूर्ण रकम पीड़ित मासूम को प्रदान की जाएगी। मामले का फैसला घटना के तीन साल के अंदर ही आ गया। वारदात के समय बालिका की आयु मात्र तीन साल की थी। मुकदमे की सुनवाई के दौरान इस बच्ची ने अपने माता व पिता के साथ जज के समक्ष पेश होकर आपबीती बयां की थी, जो मुकदमे का अहम् साक्ष्य था और दुष्कर्मी की लंबी सजा की वजह बना।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विजय ओझा के मुताबिक वारदात अयोध्या के वासदेवघाट मोहल्ले की थी। एक भवन में बालिका का परिवार रहता था। इसी के बगल अभियुक्त का कमरा भी था। 17 जनवरी 2018 को अभियुक्त बालिका को गोद में उठा ले गया। बंद कमरे में उसने दुष्कर्म का प्रयास किया। बालिका के रोने की आवाज सुन कर उसकी मां मौके पर गई। अभियुक्त मौके से भाग गया। वारदात की नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई।