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चेक डिसआनर में 56 हजार का जुर्माना

फैजाबाद : विशेष मजिस्ट्रेट रमेश चंद्र ने चेक डिसआनर के मामले में शहर के मकबरा निवासी

By JagranEdited By: Published: Tue, 26 Jun 2018 11:54 PM (IST)Updated: Tue, 26 Jun 2018 11:54 PM (IST)
चेक डिसआनर में 56 हजार का जुर्माना
चेक डिसआनर में 56 हजार का जुर्माना

फैजाबाद : विशेष मजिस्ट्रेट रमेश चंद्र ने चेक डिसआनर के मामले में शहर के मकबरा निवासी सलमान पर 56 हजार रुपये का जुर्माना किया है। जुर्माना न भरने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी। इतना ही नहीं, सलमान को चेक की रकम 28 हजार रुपये भी परिवादी महेंद्र कुमार को सात प्रतिशत ब्याज समेत भरना पड़ेगा।

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परिवादी महेंद्र कुमार की ओर से दायर याचिका के मुताबिक सलमान ने शादी के लिए परिवादी का गेस्ट हाउस लिया था, जिसके लिए 78 हजार रुपये तय हुआ था। 29 मार्च 2016 को सलमान ने 50 हजार नकद दिया था, बाकी रकम का चेक दिया था। चेक को बैंक ने खाते में रकम न होने के कारण डिसआनर कर दिया। सलमान की ओर से बचाव किया गया कि यह चेक रकम के लिए नही बल्कि गारंटी के तौर पर दिया गया था। इस दलील को कोर्ट ने नहीं माना।


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