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एडीओ पंचायत पर 25 हजार का जुर्माना

रुदौली (अयोध्या) समय पर सूचना न देने के मामले में लापरवाही बरतना एडीओ पंचायत को भारी पड़ा। सूचना देने में लापरवाही के आरोप में सूचना आयुक्त ने एडीओ पंचायत पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है और 15 दिन में याची को सूचना उपलब्ध कराने को कहा है। मामला ब्लॉक के बिडहार गांव का है। गांव निवासी रामू ने तीन बिदु पर सूचना मांगी थी लेकिन पंचायत सचिव व सहायक विकास अधिकारी ने सूचना नहीं दी।

By JagranEdited By: Published: Sun, 08 Mar 2020 12:01 AM (IST)Updated: Sun, 08 Mar 2020 12:01 AM (IST)
एडीओ पंचायत पर 25 हजार का जुर्माना
एडीओ पंचायत पर 25 हजार का जुर्माना

रुदौली (अयोध्या): समय पर सूचना न देने के मामले में लापरवाही बरतना एडीओ पंचायत को भारी पड़ा। सूचना देने में लापरवाही के आरोप में सूचना आयुक्त ने एडीओ पंचायत पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है और 15 दिन में याची को सूचना उपलब्ध कराने को कहा है। मामला ब्लॉक के बिडहार गांव का है। गांव निवासी रामू ने तीन बिदु पर सूचना मांगी थी लेकिन पंचायत सचिव व सहायक विकास अधिकारी ने सूचना नहीं दी। सूचना न मिलने से परेशान रामू ने राज्य सूचना आयोग का दरवाजा खटखटाया। अपील पर सुनवाई करते हुए सूचना आयुक्त अजय कुमार ने सहायक विकास अधिकारी को दोषी पाया। आयुक्त ने उन पर 25 हजार रुपए का जुर्माना ठोंक दिया। यह अर्थदंड एडीओ पंचायत के वेतन से वसूलने के निर्देश दिए गए हैं। सूचना आयुक्त ने डीएम को अर्थदंड वसूलने के साथ विभागीय कार्रवाई करने को कहा है व एडीओ पंचायत को सूचना उपलब्ध कराने के साथ ही साक्ष्य समेत उपस्थित होने का आदेश दिया है। कार्रवाई को लेकर ब्लॉक में पूरे दिन हड़कंप मचा रहा। एडीओ प्रदीप कुमार ने बताया कि प्रकरण उनकी तैनाती से पूर्व का है। डीसी मनरेगा नागेंद्र मोहन त्रिपाठी ने जुर्माने की पुष्टि की है।

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