ड्रोन एवं ओवर लोडिग नावों के संचालन पर रोक
चेहल्लुम नरक चतुर्दशी दीपोत्सव/दीपावलीगोवर्धन पूजाभैया दूज/चित्रगुप्त जयंती चौदह कोसी पंचकोसी एवं कार्तिक पूर्णमा मेला बारावफात समेत अन्य पर्वों का उल्लेख लागू निष्रेधाज्ञा में जिला मजिस्ट्रेट की तरफ से किया गया है।
अयोध्या: सुप्रीम कोर्ट में मंदिर-मस्जिद विवाद की सुनवाई के बाद संभावित फैसले के मद्देनजर जिला मजिस्ट्रेट अनुज कुमार झा ने निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह 10 दिसंबर तक प्रभावी रहेगी। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए निषेधाज्ञा लागू होने के साथ कई बंदिशें भी प्रभावी हो गई हैं। उनका उल्लंघन अपराधिक कृत्य में आएगा।
निषेधाज्ञा के साथ प्रभावी बंदिशों में ड्रोन की उड़ान अयोध्या में प्रतिबंधित होगी। चौदह कोसी एवं पंच कोसी परिक्रमा क्षेत्र इसके दायरे में होंगे। परिक्रमा अगले माह पांच नवंबर को है। निषेधाज्ञा में पुलिस को छूट दी गई है। नदी के रास्ते पर भी जिला प्रशासन की नजर होगी। ड्यूटी लगी नावें मजिस्ट्रेट की देखरेख में संचालित होंगी। इसके अलावा जिले की सीमा में किसी प्रकार का नौका विहार नहीं होगा। अधिकृत नावों में ओवरलोडिग को प्रतिबंधित होगा।
बिना मजिस्ट्रेट के अनुमति के दीपावली पर्व पर पटाखे की बिक्री प्रतिबंधित होगी। पटाखा बिक्री के लिए मजिस्ट्रेट की अनुमति लेना होगा। शूटिग, सर्वे एवं असलहों का प्रदर्शन भी नहीं किया जा सकेगा। चेहल्लुम, नरक चतुर्दशी, दीपोत्सव, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, चित्रगुप्त जयंती, चौदह कोसी, पंचकोसी एवं कार्तिक पूर्णिमा मेला, बारावफात समेत अन्य पर्वों का उल्लेख निषेधाज्ञा में जिला मजिस्ट्रेट ने किया है।