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महिला बंदियों को नियम के अनुसार मिलें सुविधाएं मिलें

जागरण संवाददाता इटावा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में विधिक साक्षरता शिविर क

By JagranEdited By: Published: Thu, 29 Oct 2020 06:02 PM (IST)Updated: Fri, 30 Oct 2020 03:32 AM (IST)
महिला बंदियों को नियम के अनुसार मिलें सुविधाएं मिलें
महिला बंदियों को नियम के अनुसार मिलें सुविधाएं मिलें

जागरण संवाददाता, इटावा : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन शुक्रवार को महिला बंदियों के अधिकार विषय पर जिला कारागार की महिला बेरक में किया गया। इस अवसर पर सचिव नूहीन जैदी ने संबोधित करते हुए कहा कि विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12, बाल विवाह अधिनियम, घरेलू हिसा अधिनियम, पॉक्सो अधिनियम आदि के संबंध में व्यापक जानकारी दी। उन्होंने महिला बंदियों से उनकी व्यवहारिक समस्याओं की जानकारी ली और जेल प्रशासन को निर्देश दिए कि महिला व बच्चों के कोरोना टेस्ट व अन्य आवश्यक सुविधाओं को सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने बताया कि जिला कारागार की कुल क्षमता 610 है जबकि कुल निरुद्ध बंदी 1754 हैं। अस्थाई कारागार में 108 बंदी रह रहे हैं। सभी को मूल कर्तव्यों की शपथ दिलायी गई। परामर्श दाता एहसान, ममता यादव, अधिवक्ता सुषमा रानी, जेल अधीक्षक राज किशोर सिंह, उपकारापाल सिव्ते हसन जाफरी, अवधेश कुमार, महेश कुमार मौजूद रहे।

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