दोहरे हत्याकांड से संबंधित दो आरोपितों को नहीं मिली जमानत
जागरण संवाददाता औरैया शहर के बहुचर्चित अधिवक्ता मंजुल चौबे व उसकी बहन सुधा हत्याकांड
जागरण संवाददाता, औरैया : शहर के बहुचर्चित अधिवक्ता मंजुल चौबे व उसकी बहन सुधा हत्याकांड से जुड़े पुलिस पर फायरिग संबंधी मामले में गिरफ्तार दो आरोपितों गांव भड़ारीपुर निवासी हरिगोविद उर्फ गुड्डू व सच्चिदानंद उर्फ पप्पू की जमानत याचिका सत्र न्यायाधीश डा. दीपक स्वरूप सक्सेना ने खारिज कर दी। इस मामले से जुड़े एक अन्य आरोपित रामचंद्र मिश्रा उर्फ भइयन निवासी भड़ारीपुर का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र भी कोर्ट ने निरस्त कर दिया।
गौरतलब है कि शहर के मोहल्ला नरायनपुर स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर परिसर में 15 मार्च 2020 को मंजुल चौबे व उसकी बहन सुधा की गोली मारकर हत्या कर देने के आरोप में सपा नेता व एमएलसी कमलेश पाठक व उसके दो दो भाइयों समेत एक दर्जन से अधिक आरोपितों गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। इस दोहरे हत्याकांड में पुलिस की मौके पर मौजूदगी के कारण वादी पुलिस ने 10-15 अज्ञात लोगों के विरुद्ध पुलिस दल पर फायरिग करने का मुकदमा भी गंभीर धाराओं में पंजीकृत कराया। पुलिस ने 10 मई की रात में सपा नेता कमलेश पाठक के पैतृक गांव भड़ारीपुर से हरिगोविद उर्फ गुडडू तथा सच्चिदानंद उर्फ पप्पू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इन दोनों आरोपितों की जमानत याचिका सत्र न्यायाधीश डा. दीपक स्वरूप सक्सेना के समक्ष प्रस्तुत हुई। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने दोनों को निर्दोष बताया, लेकिन अभियोजन पक्ष की ओर से डीजीसी अभिषेक मिश्रा ने जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध व्यक्त किया। दोनो को सुनने के बाद जिला जज ने दोनों आरोपियों सच्चिदानंद व हरिगोविद की जमानत याचिकाएं निरस्त कर दी। इसी प्रकरण में गाव भड़ारीपुर निवासी रामचंद्र मिश्रा उर्फ भइयन ने अपने को निर्दोष बताते हुए अग्रिम जमानत पर मुक्त किए जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। डीजीसी अभिषेक मिश्रा ने विरोध व्यक्त किया। दोनों को सुनने के बाद सत्र न्यायालय ने रामचंद्र मिश्रा का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया। इसके पूर्व कोई दिनांक 14 मई को इसी मामले में शुभम द्विवेदी का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर चुकी है। मंगलवार को सत्र न्यायाधीश डा. दीपक स्वरूप सक्सेना थाना फफूंद क्षेत्र के रामनगर दौलतपुर निवासी महिला की, बेला थाना क्षेत्र गांव हरवंशपुर निवासी की तथा गौवध निवारण अधिनियम में थाना अजीतमल क्षेत्र के दलेलनगर निवासी की जमानत याचिकाएं भी अपराध की गंभीरता को देखते हुए निरस्त कर दी।