किशोर का अपहरण करने वाले को आजीवन कारावास
जागरण संवाददाता इटावा फिरौती के उद्देश्य से करीब 11 साल पूर्व शहर में सिविल लाइन क्षेत्र से
जागरण संवाददाता, इटावा : फिरौती के उद्देश्य से करीब 11 साल पूर्व शहर में सिविल लाइन क्षेत्र से किशोर का अपहरण करने के मुख्य आरोपित को विशेष न्यायाधीश एंटी डकैती डॉ. विजय कुमार ने दोषी माना। इसके तहत उसे आजीवन कारावास तथा एक लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। इसके साथ तीन आरोपितों को सबूतों के अभाव में दोष मुक्त कर दिया।
सहायक शासकीय अधिवक्ता देवेंद्र तिवारी ने बताया कि थाना बलरई क्षेत्र के ग्राम नगला तौर के बृजेंद्र सिंह ने 21 सितंबर 2009 को तत्कालीन एसएसपी को बताया कि थाना सिविल लाइन के अंतर्गत शिवा कालोनी रामनगर स्थित घर से करीब 17 वर्षीय नाती आशीष तोमर दवा लेने के एक क्लीनिक पर गया था। देर शाम तक न आने पर उसकी तलाश की लेकिन कोई पता नहीं चला। इससे अपहरण की आशंका हो रही है। तत्कालीन थाना सिविल लाइन पुलिस तथा एसओजी ने लगातार अभियान चलाया तो तीसरे दिन आशीष को बरामद कर लिया। नगला तौर के देवराज पुत्र रविद्र सिंह समेत चार लोगों के खिलाफ योजना बनाकर फिरौती के उद्देश्य से अपहरण करने का अभियोग पंजीकृत किया था।