शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले सिपाही को सजा
जागरण संवाददाता, इटावा : अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट रामप्रताप ¨सह राणा ने शादी क
जागरण संवाददाता, इटावा : अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट रामप्रताप ¨सह राणा ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोपित सिपाही को दोषी माना। उसे 10 साल के सश्रम कारावास तथा 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
शासकीय अधिवक्ता प्रवीन कठेरिया ने बताया कि थाना बकेवर क्षेत्र में मुगल रोड पर स्थित एक कस्बा में धर्मवीर उर्फ राजू पुत्र रामदुलारे ग्राम गोपियापुर थाना बकेवर में फोटोग्राफी की दुकान किए हुए था। 2009 में इसी क्षेत्र छात्रा अपनी फोटो ¨खचाने पहुंची तो राजू ने फोटो खींचकर दूसरे दिन फोटो लेने को कहा। दूसरे दिन वह दुकान पर गई तो पानी की बोतल अंदर से लाने को कहा, वह अंदर गई तो राजू ने पीछे से आकर दरवाजा लॉक करके उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। पीड़िता के परिजनों ने राजू व उसके पिता से शिकायत की तो उसने शादी करने का वादा किया। इसके कुछ दिनों बाद पुलिस में सिपाही पद पर नियुक्त होने से पूर्व डेढ़ लाख रुपये भी ले लिए। सिपाही की नियुक्ति मिल जाने पर राजू व उसके परिजन शादी के वादा से पलट गए। इस पर पीड़िता ने थाना से लेकर डीजीपी तक शिकायत की परंतु सिपाही के खिलाफ मुकदमा नहीं लिखा गया। पीड़िता ने महिला आयोग के समक्ष अपना दर्द व्यक्त किया तब आयोग के निर्देश पर राजू व उसके परिजनों के खिलाफ थाना बकेवर में अभियोग दर्ज हुआ। पुलिस ने राजू के खिलाफ आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया। एडीजे ने दोनों पक्षों को विस्तार से सुनने के बाद कहा कि राजू ने पीड़िता के शरीर एवं आत्मा को आहत करने वाला गंभीर अपराध किया है। समाज में उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए कठोर दंड का पात्र है।