उद्यमी के लिए वाणिज्यकर के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य
जागरण संवाददाता इटावा जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र द्वारा नुमाइश पंडाल में आयोजित उद्यम समागम के दूसरे एवं अंतिम दिन कानपुर से आए अधिकारियों ने जहां उद्यमियों को उद्योग से संबधित जानकारी दी। वहीं वाणिज्यकर विभाग के अधिकारियों ने जीएसटी के संदर्भ में बताया।
जागरण संवाददाता, इटावा : जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र द्वारा नुमाइश पंडाल में आयोजित उद्यम समागम के दूसरे एवं अंतिम दिन कानपुर से आए अधिकारियों ने जहां उद्यमियों को उद्योग से संबधित जानकारी दी। वहीं वाणिज्यकर विभाग के अधिकारियों ने जीएसटी के संदर्भ में बताया। बारिश होने के कारण समागम से अधिकांश उद्यमी गायब रहे, जो मौजूद थे उनको ज्वाइंट कमिश्नर एसआईवी हरि लाल प्रजापति, आशुतोष गोस्वामी, वीरेन्द्र सिंह, धीरज राय, दीपक पाल, विनय शुक्ला असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा कि हर उद्यमी के लिए वाणिज्यकर के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। नई तकनीक के आधार पर अब उद्यमी घर बैठे ही रजिस्ट्रेशन करा सकता है। समय से टैक्स जमा करके परेशानी से बच सकते हैं। राजेश कुमार सहायक निदेशक सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास संस्थान कानपुर ने कहा कि जो उद्यमी जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं। 2 फीसद से 27 फीसद तक छूट तथा केंद्र सरकार की पीएमजी स्कीम की 35 फीसद सब्सिडी का प्रावधान है। उन्होंने भारत सरकार द्वारा आयोजित अनेक योजनाओं की जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि भारत सरकार स्थानीय प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए 45 हजार प्रति इकाई, एससीएसटी तथा हर वर्ग की महिला उद्यमी के लिए 1 करेाड़ तक फ्री ब्याज लोन की व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी पर ढाई लाख प्रति इकाई देने का प्रावधान है। कलस्टर योजना में उद्यमियों को दी जानकारी सुधीर कुमार उपायुक्त उद्योग एवं जिला उद्योग एवं प्रोत्साहन केंद्र इटावा ने उद्यमियों को कलस्टर योजना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इसके लिए कम से कम 20 इकाइयों का ग्रुप होना चाहिए। इसके तहत 90 फीसद सहायता का प्रावधान है। अगर किसी उद्यमी के पास कच्चे माल की असुविधा है, उत्पादन की कामन मशीन की जरुरत है। माल के गुणवत्ता की समस्या, मार्केटिग की सुविधा व डिजाइन से संबंधित कोई समस्या हो तो उसका हल किया जाएगा। कार्यक्रम का संचालन राष्ट्रीय कवि कमलेश शर्मा ने किया।