Move to Jagran APP

सिर्फ हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट रजिस्ट्रेशन ही होगा मान्य

फोटो नं. 4 जागरण संवाददाता इटावा परिवहन विभाग ने हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट

By JagranEdited By: Published: Thu, 22 Oct 2020 05:50 PM (IST)Updated: Thu, 22 Oct 2020 09:29 PM (IST)
सिर्फ हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट रजिस्ट्रेशन ही होगा मान्य
सिर्फ हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट रजिस्ट्रेशन ही होगा मान्य

फोटो नं. 4

loksabha election banner

जागरण संवाददाता, इटावा : परिवहन विभाग ने हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं। इस आदेश को न मानना अब लोगों के लिए मुश्किल खड़ा कर देगा। सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय ने 19 अक्टूबर से वाहनों की फिटनेस, ट्रांसफर व री रजिस्ट्रेशन जैसे कई काम बंद कर दिए थे लेकिन गुरुवार को परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव राजेश कुमार सिंह ने आदेश जारी करके अब इस पर छूट की सीमा बढ़ा दी है। नए आदेश के अनुसार 30 नवंबर तक परिवहन विभाग के कार्यालय में होने वाले वाहन संबंधी विभिन्न कार्य पहले के तरह होंगे। एक दिसंबर से हाईसिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट वाहन पर लगाना अनिवार्य होगा। चालान में हो रही थीं गड़बड़ियां एआरटीओ बृजेश कुमार ने बताया कि कामर्शियल वाहनों के ईचालान में गड़बड़ी की शिकायतें आ रहीं थी। टोल प्लाजा पर जो ट्रकों के चालान हो रहे थे उनमें जांच करने पर बाद में ट्रक के नंबर की जगह ऑटो या बाइक के नंबर निकल रहे थे। कुछ मामले ऐसे भी सामने आए जिनमें गाड़ी कंडम हो चुकी थी। उसकी नंबर प्लेट पर मौरंग व गिट्टी के ओवर लोड ट्रक धड़ल्ले से चल रहे हैं। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट में व्हीकल का पूरा डाटा होगा। नंबर प्लेट कंपनी से बनकर आती है। उसमें किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं हो सकेगी। चेकिग के दौरान वाहन का नंबर डालते ही तुरंत यह पता चल जाएगा कि नंबर प्लेट सही है या गलत। इससे वाहनों में हो रहे फ्रॉड को रोका जा सकेगा। मारुति के अधिकृत विक्रेता कुलदीप मोटर्स के निदेशक तरन पाल सिंह ने बताया कि उनके यहां नंबर प्लेट ग्राहकों को उपलब्ध कराई जा रही है। जिससे उन्हें कोई असुविधा न हो। किस प्रकार मिलेगी नई नंबर प्लेट - परिवहन विभाग की वेबसाइट पर बुक माई एचएसआरपी डोट कॉम पर बुकिग कर सकते हैं। संबंधित डीलर के यहां भी बुकिग कराई जा सकती है।

- वेबसाइट पर जाकर वाहन नंबर, कंपनी के साथ डीजल अथवा पेट्रोल के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।

- डीलर्स की लिस्ट खुलने पर फीस भी ऑन लाइन जमा की जा सकती है।

- फीस जमा करते ही मोबाइल पर प्लेट मिलने का मैसेज आ जाएगा। यह होगा चार्ज - टू व्हीलर के लिए 384 रुपये।

- चार पहिया वाहन के लिए 661 रुपये।

- कॉमर्शियल वाहनों के लिए 800 रुपये। नए नियम के अनुसार हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट सभी वाहनों पर लगाना अनिवार्य कर दी गई है। नंबर प्लेट को विभाग की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन बुकिग कराई जा सकती है। पुराने पंजीकृत वाहन स्वामी अपने वाहन के निर्माता या कंपनी के डीलर से संपर्क स्थापित कर वाहन में रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाना सुनिश्चित करें।

बृजेश कुमार, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.