पांच साल की बच्ची से दुष्कर्मी दोषी को उम्रकैद, इटावा में कोर्ट ने एक लाख का जुर्माना भी लगाया
न्यायालय ने पांच साल की बच्ची से दुष्कर्म के चार साल पुराने मामले में आरोपी को दोषी ठहराया। विशेष न्यायाधीश ...और पढ़ें

प्रतीकात्मक तस्वीर।
जागरण संवाददाता, इटावा। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट राखी चौहान ने पांच साल की बच्ची से दुष्कर्म के चार साल पुराने मामले की सुनवाई करते हुए साक्ष्यों के आधार पर आरोपित को दोषी पाया।
दोषी पाए जाने पर कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा कोर्ट ने उस पर एक लाख रुपया का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर उसे एक साल का अतिरिक्त कारावास भोगना पडेगा।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता आशीष तिवारी ने बताया कि जसवंतनगर क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली पांच साल की बच्ची गांव में एक डेयरी पर दूध लेने के लिए गई थी। तभी डेयरी पर काम करने वाले युवक ने उसे पकड लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया।
बाद में बच्ची ने इसकी जानकारी अपने घर जाकर मां को दी। घटना के बाद आरोपित भाग निकला। मां बच्ची को लेकर थाने पहुंची और घटना की जानकारी पुलिस को दी।
तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामला दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट की धाराओं में आरोपित सोनू पुत्र मोहर सिंह निवासी डबहा थाना लवेदी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। बाद में पुलिस ने बच्ची का डाक्टरी परीक्षण कराया। बाद में पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। छानवीन के बाद पुलिस ने सोनू के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में पेश कर दिए। घटना वर्ष 2022 की है।
मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की कोर्ट में हुई। सरकार की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता आशीष तिवारी व मंजू शाक्य ने की। उनके द्वारा पेश किए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर कोर्ट ने सोनू का दोषी पाया और उसे आजीवन करावास की सजा सुनाई। इसके अलावा कोर्ट ने उस पर एक लाख रुपया का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर उसे एक साल का अतिरिक्त कारावास भोगना पडेगा।
