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एआरटीओ से खनन माफियाओं की मारपीट की धारा हटी

संवादसूत्र, बकेवर : एआरटीओ के साथ खनन माफियाओं द्वारा की गई मारपीट की घटना में पुलिस न

By JagranEdited By: Published: Fri, 16 Nov 2018 08:37 PM (IST)Updated: Fri, 16 Nov 2018 08:37 PM (IST)
एआरटीओ से खनन माफियाओं की मारपीट की धारा हटी
एआरटीओ से खनन माफियाओं की मारपीट की धारा हटी

संवादसूत्र, बकेवर : एआरटीओ के साथ खनन माफियाओं द्वारा की गई मारपीट की घटना में पुलिस ने सरकारी कर्मचारी के साथ मारपीट की धारा को हटा दिया है। मौके से पकड़े गए चकरनगर के सपा ब्लॉक प्रमुख के एक भाई सहित दो लोगों के अलावा पुलिस भागे हुए किसी का नाम प्रकाश में नही ला पायी है। मौके से पकड़े गए दो लोगों के विरुद्ध पुलिस ने आरोपपत्र लगा दिया है।

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13 सितंबर को एआरटीओ सौरभ कुमार व पीटीओ अर¨वद कुमार जैशल द्वारा बकेवर बाईपास हाईवे पर मौरंग लदे ट्रकों को रोकने पर सराय मिट्ठे के पास आजाद ढाबा के सामने पीछे से आई एक टवेरा कार में बैठे आधा दर्जन से अधिक लोगों ने उनको विभागीय कर्मचारियों सहित पीटा था। इस दौरान एआरटीओ के साथ कर्मचारियों ने कार में सवार दो लोगों को पकड़ लिया था जिसमें एक चकरनगर से सपा का ब्लाक प्रमुख का भाई ब्रजकिशोर पुत्र रामशंकर व धीरज पुत्र हुकुम ¨सह निवासीगण हैंवरा थाना सैफई था। जिनको पुलिस ने मामला दर्ज कर जेल भेज दिया था।

इस मामले में कुछ अज्ञात लोगों के विरुद्ध भी मामला दर्ज हुआ था। एआरटीओ की टीम के साथ खनन माफियाओं के द्वारा की गई मारपीट, जानलेवा हमला की घटना के अन्य अज्ञात हमलावरों में से किसी का भी नाम दो माह में प्रकाश में नहीं ला पायी है। विवेचना कर रहे लखना चौकी इंचार्ज रमाशंकर उपाध्याय ने बताया कि मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर मारपीट की धारा को हटाया गया है। जेल गये दो लोगों के विरुद्ध आरोपपत्र लगा है, शेष अज्ञात लोगों के बारे में पता लगाया जा रहा है।


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