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शोषण होने पर मजदूर कर सकेंगे श्रम विभाग में शिकायत

जागरण संवाददाता, इटावा: असंगठित क्षेत्र के कामगारों के अधिकारों की रक्षा और सरकारी योजनाओ

By JagranEdited By: Published: Thu, 31 Jan 2019 05:43 PM (IST)Updated: Thu, 31 Jan 2019 05:43 PM (IST)
शोषण होने पर मजदूर कर सकेंगे श्रम विभाग में शिकायत
शोषण होने पर मजदूर कर सकेंगे श्रम विभाग में शिकायत

जागरण संवाददाता, इटावा: असंगठित क्षेत्र के कामगारों के अधिकारों की रक्षा और सरकारी योजनाओं का लाभ देने के प्रति गंभीर है। वह उनका शोषण रोकने के लिए नई व्यवस्था की है। अब यदि किसी कामगार को कार्यदायी संस्था द्वारा कम भुगतान किया जाता है या किसी अन्य प्रकार से शोषण हो रहा है तो वह विभाग में अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। विभाग उसको हक दिलाएगा। शासन ने जल्द से जल्द यह व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिये हैं। इसके लिए पंजीकृत मजदूरों की सूची तलब की है। इसके साथ ही इस योजना में कुछ नये क्षेत्र के कामगारों को भी शामिल करने के लिए सूची जारी की है।

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सरकार मजदूरों के हित के लिए कई योजनाएं चलाती है। इसके लिए श्रम विभाग में विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले कुशल व अकुशल मजदूरों का पंजीकरण होता है। देखने में आता है कि असंगठित क्षेत्र के अधिकांश कामगारों को कार्यदायी संस्थाएं श्रम कानून के मुताबिक भुगतान नहीं करती हैं। कुछ संस्थाएं तो निर्धारित दर से कम देकर अधिक मानदेय पर हस्ताक्षर करा रहीं हैं। इसे देखते हुए श्रम विभाग ने यह व्यवस्था की है। इससे पंजीकृत कामगार शोषण होने और योजनाओं का लाभ न मिलने पर विभाग में अपनी शिकायत करा सकते हैं। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि इसका लाभ उन्हीं को मिलेगा जो विभाग में पंजीकृत होंगे। इसको लेकर अपर मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी का पत्र आया है। उन्होंने असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों के कार्य का निर्धारण करके सूचना तलब की है। साथ ही कुछ नये क्षेत्रों की सूची जारी करते हुए उनके कामगारों को श्रम अधिनियम के तहत लिए जाने की कार्ययोजना बनाई है।

पंजीयन के लिए यह होंगे पात्र :

धोबी, दर्जी, माली, मोची, नाई, बुनकर, रिक्शा चालक, घरेलू कर्मकार, दुकानों पर काम करने वाले श्रमिक व कारीगर, ऑटो चालक सहित 45 तरह का कार्य करने वालों को पात्र माना गया है

ये पात्र नहीं

ठेका मजदूर, उप्र भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा पंजीकृत एवं बोर्ड में कार्यरत आउटसोर्सिंग के कर्मकार ईएसआई व भविष्य निधि योजना में शामिल ठेका मजदूर योजना के पात्र नहीं हैं। जिम्मेदार बोले :

प्रदेश सरकार के निर्देश पर श्रम विभाग ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के पंजीयन की योजना बनाई है। उसकी तैयारियां शुरु कर दी गई हैं। सर्वे का कार्य पूरा होते ही पंजीयन की सुविधा प्रदान कर दी जाएगी।

- संतकुमार, जिला श्रम प्रवर्तन अधिकारी


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