अब पंजीकृत श्रमिक के बच्चों को मिलेगा वजीफा
जागरण संवाददाता, इटावा : प्रदेश सरकार ने श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों को उच्च श्ि
जागरण संवाददाता, इटावा : प्रदेश सरकार ने श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाने के लिए वजीफा दिए जाने की व्यवस्था की है। इस योजना का लाभ उन्हीं श्रमिकों को मिलेगा जो लगातार पंजीयन का नवीनीकरण करा रहे हैं। सरकार ने उनके बच्चों को तकनीकी शिक्षा से लेकर अन्य शिक्षा पाने वालों के लिए अलग-अलग मानक तय किए हैं। प्रदेश की योगी सरकार द्वारा लागू इस योजना में चेक के माध्यम से भुगतान के स्थान पर केवल आरटीजीएस के माध्यम से भुगतान किया जाएगा। उप्र भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत उप्र राज्य के मूल निवासी पंजीकृत निर्माण श्रमिक के 25 वर्ष अथवा उससे कम के पुत्र-पुत्रियों को कक्षा 12 तक अथवा बाहर देश की सीमा में स्थित किसी विद्यालय में अध्ययनरत होने पर शिक्षा पर होने वाला व्यय प्रतिपूर्ति किया जाएगा। इसके लिए पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के पुत्र-पुत्रियां जो किसी शासकीय, अर्द्ध शासकीय, शासकीय मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में अध्ययनरत हों के सापेक्ष किए जा रहे व्यय का वहन उत्तर प्रदेश भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा किए जाने हेतु प्रतिमाह छात्रवृत्ति दी जाएगी। इस योजना में निर्माण श्रमिक के अधिकतम दो संतान को कक्षा 1 से प्रारंभ कर उच्चतर शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति मानक के अनुसार दी जाएगी। योजना के लिए पात्रता : - जिनके माता अथवा पिता बोर्ड में पंजीकृत निर्माण कर्मकार हों।
- ऐसा लाभार्थी पंजीकृत निर्माण कर्मकार उप्र राज्य का मूल निवासी हो।
- बालक- बालिका की आयु प्रत्येक वर्ष की 1 जुलाई को 25 वर्ष या इससे कम हो।
- शिक्षारत बालक-बालिका ऐसे शिक्षण संस्थान में अध्ययनरत हो जो कि सरकार द्वारा विधिमान्य रूप से स्थापित किसी शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त हो।
- पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के अधिकतम दो संतानों को यह लाभ मिलेगा। इस तरह से मिलेगी शिक्षा प्रोत्साहन राशि कक्षा 1 से 5 तक - 100 रुपया प्रति माह
कक्षा 6 से 8 तक - 150 रुपया प्रति माह
कक्षा 9 से 10 तक - 200 रुपया प्रति माह
कक्षा 11 से 12 तक - 250 रुपया प्रति माह
आइटीआइ या समकक्ष -500 रुपया प्रति माह
पॉलीटेक्निक ------- 800 रुपया प्रति माह
इंजीनिय¨रग ---- 3000 रुपया प्रति माह
मेडिकल पाठ्यक्रम - 5000 रुपया प्रतिमाह
छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति के अतिरिक्त श्रम विभाग द्वारा यह राशि प्रोत्साहन राशि के रूप में दी जाएगी।
अधिकारी बोले : प्रदेश सरकार ने पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों को उच्च शिक्षा का लाभ देने के लिए छात्रवृत्ति योजना शुरु की गई है। योजना के लिए श्रमिक का नियमित पंजीयन व नवीनीकरण होना अनिवार्य है। योजना का लाभ पाने को पात्र श्रमिक कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। - संत कुमार, जिला श्रम प्रर्वतन अधिकारी