कोर्ट के आदेश पर मुकदमा हुआ दर्ज
जागरण संवाददाता इटावा दो सालपूर्व बीएससी कृषि करने के बावजूद बेरोजगार से सिचाई विभाग में
जागरण संवाददाता, इटावा : दो सालपूर्व बीएससी कृषि करने के बावजूद बेरोजगार से सिचाई विभाग में नौकरी लगवाने के नाम से दो लाख रुपये लेने के बाद नौकरी नहीं लगने पर धमकाने के मामले में कोर्ट के आदेश के बाद मुकदमा दर्ज किया गया है। इस मामले में पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई न करने पर पीड़ित शाह आलम पुत्र महमूद हसन पोस्ती खाना कोतवाली सदर ने अधिवक्ता संशलेंश चंद्र पोरवाल के माध्यम से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की न्यायालय में गुहार लगाई। अधिवक्ता ने सभी साक्ष्य प्रस्तुत किए तो सीजेएम ने अभियोग दर्ज करने का आदेश किया। इसके तहत सिचाई खंड में कार्यरत अंकित कुमार सहायक अभियंता तथा रामऔतार प्रशासनिक अधिकारी तथा चित्रांग वर्मा पुत्र अशोक कुमार पुराना भरथना के खिलाफ अमानत में खयानत तथा जालसाजी करने के आरोप में थाना सिविल लाइन में मुकदमा दर्ज किया गया।