दुकान पर पॉलीथिन मिली तो 10 हजार जुर्माना
पालिका क्षेत्र में प्रतिबंधित पॉलीथिन का प्रयोग करने पर अब 15 अगस्त से नगर पालिका परिषद ने जुर्माना की राशि तय कर दी है। अधिशासी अधिकारी अनिल कुमार ने बताया कि जिलाधिकारी जेबी सिंह ने नगर पालिका को जुर्माना लगाने की संस्तुति कर दी है। उन्होंने बताया कि 15 अगस्त से अगर कोई भी दुकानदार प्रतिबंधित पॉलीथिन बेचता हुआ पाया जाएगा तो उस पर 10 हजार का जुर्माना वसूल किया जाएगा। इसी के साथ अगर बाजार में कोई घरेलू ग्राहक पॉलीथिन की थैली में सामान लेकर जाता हुआ देखा जाएगा तो उस पर एक हजार का जुर्माना मौके पर ही वसूल किया जाएगा।
जासं, इटावा : पालिका क्षेत्र में प्रतिबंधित पॉलीथिन का प्रयोग करने पर अब 15 अगस्त से नगर पालिका परिषद ने जुर्माना की राशि तय कर दी है। अधिशासी अधिकारी अनिल कुमार ने बताया कि जिलाधिकारी जेबी सिंह ने नगर पालिका को जुर्माना लगाने की संस्तुति कर दी है। उन्होंने बताया कि 15 अगस्त से अगर कोई भी दुकानदार प्रतिबंधित पॉलीथिन बेचता हुआ पाया जाएगा, तो उस पर 10 हजार का जुर्माना वसूल किया जाएगा। इसी के साथ अगर बाजार में कोई घरेलू ग्राहक पॉलीथिन की थैली में सामान लेकर जाता हुआ देखा जाएगा, तो उस पर एक हजार का जुर्माना मौके पर ही वसूल किया जाएगा। नगर पालिका परिषद ने नगर क्षेत्र में पॉलीथिन का कारोबार करने वाले व्यापारियों की भी सूची तलब कर ली है, ताकि उन पर भी कार्रवाई की जा सके। परिषद ने छैराहा, बजरिया व आसपास की 8 दुकानें, साबितगंज क्षेत्र में 9 दुकानें तथा कटरा सेवाकली में एक तथा नई मंडी के पास 2 सहित 20 दुकानें चिह्नित की हैं। इन दुकानों पर नजर रखी जा रही है।
जुर्माने की तय धनराशि 100 ग्राम तक --- 1 हजार रुपया
101 ग्राम से 500 ग्राम तक -- 2 हजार
501 ग्राम से 1 किलोग्राम तक - 5 हजार
1 किलो से 5 किलो तक-- 10 हजार
5 किलोग्राम से अधिक --- 25 हजार प्लास्टिक अपशिष्ट डालने पर जुर्माना तय
किसी संस्था, वाणिज्यिक संस्था, झीलों, तालाबों, वन क्षेत्रों, नालों आदि पर प्लास्टिक अपशिष्ट डालने पर 25 हजार का जुर्माना तय किया गया है।
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