शहर से बाहर भी बन सकेंगे पीएम आवास
जागरण संवाददाता, एटा: नगर क्षेत्र की पीएम आवास योजना में आवेदकों को बड़ी राहत दी गई है।
जागरण संवाददाता, एटा: नगर क्षेत्र की पीएम आवास योजना में आवेदकों को बड़ी राहत दी गई है। कई लोगों के प्लॉट नगर पालिका क्षेत्र की सीमा से बाहर थे। जिसके चलते उनके आवास स्वीकृत करने में अड़चन बनी हुई थी। सरकार के निर्देश पर इन प्लॉटों को भी शामिल किया जाएगा।
नगर क्षेत्रों की पीएम आवास योजना के तहत मोटे तौर पर निर्देश थे कि नगर पालिका और नगर पंचायत क्षेत्रों में ही आवास बनवाए जाएंगे, लेकिन सर्वे के दौरान इस तरह के काफी आवेदक पाए जा रहे हैं जिनके प्लॉट शहर के आसपास हैं। तकनीकी पेच के कारण उन्हें योजना में शामिल नहीं किया जा रहा। जबकि शहर से सटी ग्राम पंचायतों के कई इलाके ऐसे हैं, जो शहर का रूप ले चुके हैं। शासन के निर्देशों पर डूडा ने शहर से डेढ़ किमी के दायरे वाले ऐसे प्लॉट को योजना में शामिल करने की व्यवस्था की है। लेकिन इसमें यह जरूरी होगा कि आवेदक लंबे समय से शहर में किराये के घर में रह रहा हो।
नगर निकायों ने बना दिए अपात्र:
आवेदन के बाद प्रशासन की ओर से संबंधित निकाय क्षेत्र को आवेदकों की जांच दी गई। जांच के समय निकाय कर्मियों ने केवल अपनी सीमा के आधार पर ही पात्रता तय करते हुए उन आवेदकों को अपात्र दर्ज कर दिया, जिनके प्लॉट निकाय की अधिसूचित सीमा से बाहर थे।