चुनाव में पुलिस, वीडियो कॉन्फ्रेसिग से होगी बंदियों की सुनवाई
एटा लोक सभा चुनावों में पुलिस बल के चुनाव ड्यूटी में लग जाने से जेल में बंद कैदियों की अदालत में रोजाना रिमांड कराना प्रशासन के लिए परेशानी का सबब बन गया। ऐसे में चुनावों तक वीडियो कॉफ्रेसिग के माध्यम से जेल के कैदियों की सुनवाई के लिए न्याय प्रशासन ने व्यवस्था की।
जागरण संवाददाता, एटा: पुलिस बल के चुनाव ड्यूटी में लग जाने से जेल में बंद कैदियों की अदालत में रोजाना रिमांड कराना प्रशासन के लिए परेशानी बन गया। ऐसे में चुनावों तक वीडियो कॉफ्रेसिग के माध्यम से जेल के बंदियों की सुनवाई के लिए न्याय प्रशासन ने व्यवस्था की है।
चुनावों के चलते हुई फोर्स की समस्या के चलते जेल से नियमित बंदियों को लाना और उन्हें वापस जेल छोड़ने में उठी समस्याओं के चलते वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक स्वप्निल ममगाई ने जनपद न्यायाधीश को पत्र भेजकर वस्तु स्थिति की जानकारी दी। जिस पर संज्ञान लेते हुए जनपद न्यायाधीश रेणु अग्रवाल ने प्रशासनिक आदेश जारी करते हुए सभी मजिस्ट्रेट न्यायालयों को फोर्स की कमी के बारे में बताया और ऐसे सभी मामलों में वीडियों कान्फ्रेंसिग के माध्यम से जेल में बंद कैदी की सुनवाई का आदेश दिया। जनपद न्यायाधीश के आदेश के अनुपालन में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट छोटेलाल यादव ने ऐसी सभी प्रकरणों में रिमांड की सुनवाई के लिए 12 अप्रैल तक अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सौरभ कुमार वर्मा, 15 से 20 अप्रैल तक सिविल जज सीनियर डिवीजन त्वरित न्यायालय कृष्ण कुमार सप्तम तथा 22 से 27 अप्रैल तक सुनवाई के लिए अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट साधना कुमारी को जिम्मेदारी सौंपी है।