नाबालिग से दुष्कर्मी को दस साल की कैद
जागरण संवाददाता, एटा: जैथरा थानाक्षेत्र के तहत छह वर्षीय मासूम बच्चे के साथ दुष्कर्म करने के
जागरण संवाददाता, एटा: जैथरा थानाक्षेत्र के तहत छह वर्षीय मासूम बच्चे के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए अदालत ने दस साल के कारावास व 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। आठ माह के भीतर मामले में दंडादेश पारित होने पर वादी ने इसे न्याय की जीत बताया।
एडीजीसी मुहम्मद आरिफ परवेज कुरैशी ने बताया कि जैथरा पुलिस ने थानाक्षेत्र के गांव क¨ठगरा निवासी अभिजीत पुत्र पप्पू के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र भेजा था। जिसमें आरोप था कि आरोपी 29 नवंबर 2016 को अपने ही गांव के तरवन ¨सह पुत्र नाथूराम के छह वर्षीय बेटे सुरजीत ¨सह को पौका पाकर खिलाने के बहाने नदी किनारे ले गया। जहां सुखराम के सरसों के खेत में बालक को ले जाकर दुष्कर्म किया। बच्चे की चीखें सुनकर जब तरवन व गांव के लोग मौके पर पहुंचे तो आरोपी खून से लथपथ बच्चे को छोड़कर भाग गया। मामले की रिपोर्ट तरवन ¨सह ने आरोपी के खिलाफ दर्ज कराई थी।
मामले में सरकार की ओर से पेश हुए गवाहों ने घटना को साबित किया। जिस पर दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस तथा गवाहों के बयानात सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए अपर सत्र न्यायाधीश ब्रिजेश कुमार शर्मा ने दस साल के कारावास व 40 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। घटना के महज आठ माह के भीतर दंडादेश पारित होने पर पीड़ित बालक के पिता ने इसे न्याय की जीत बताया।