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केस डायरी ने बढ़ाई बवालियों की मुसीबत

जागरण संवाददाता, कासगंज: शनिवार पर पूरे शहर की निगाह टिकी हुई थी। बवाली जमानत की

By JagranEdited By: Published: Sat, 17 Feb 2018 05:12 PM (IST)Updated: Sat, 17 Feb 2018 05:12 PM (IST)
केस डायरी ने बढ़ाई बवालियों की मुसीबत
केस डायरी ने बढ़ाई बवालियों की मुसीबत

जागरण संवाददाता, कासगंज: शनिवार पर पूरे शहर की निगाह टिकी हुई थी। बवाली जमानत की उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन पुलिस के दस्तावेजों का अभाव आरोपितों की मुसीबत बढ़ा गया। न्यायालय ने सुनवाई के लिए अगली तिथि 21 फरवरी नियत कर दी है। साथ ही पुलिस को आदेशित किया है कि जल्द ही केस डायरी उपलब्ध कराएं।

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गणतंत्र दिवस पर शहर में तिरंगा यात्रा के बाद जमकर बवाल हुआ आगजनी और फाय¨रग से शहर सहम गया। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दर्जनों आरोपितों को बवाल की धाराओं में जेल भेज दिया है। इसमें चंदन की हत्या के 23 आरोपित भी शामिल हैं। लेकिन जमानत अर्जी सिर्फ बवाल के आरोपितों की दाखिल हुई है। इस पर शनिवार को सुनवाई होनी थी। जमानत अर्जी जिला जज न्यायालय में लगी हुई थी, लेकिन जिला जज ओमप्रकाश त्रिपाठी के निर्देश पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम र¨वद्र ¨सह ने जमानत अर्जी पर सुनवाई शुरू की। इस बीच अभियोजन पक्ष ने स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया और तर्क रखा कि अभी तक पुलिस ने केस डायरी उपलब्ध नहीं कराई है। ऐसे में सुनवाई करना उचित नहीं है। फिर आरोपित पक्ष के अधिवक्ता ने भी अपनी दलीलें पेश की। अंतत: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश र¨वद्र ¨सह ने मामले की सुनवाई 21 फरवरी नियत कर दी है। न्यायालय ने कासगंज पुलिस को निर्देशित किया है कि नियत तिथि 21 फरवरी से पहले हर हाल में केस डायरी न्यायालय में उपलब्ध कराएं।

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सुनवाई टलवाना सही नहीं-

आरोपितों के अधिवक्ता सुनील ¨सह ने बताया कि केस डायरी का हवाला देते हुए अभियोजन सुनवाई को टलवा रहे हैं, जो ठीक नहीं है। अब तक तीन बार सुनवाई टल चुकी है। न्यायालय का निर्णय भले ही जो भी हो, लेकिन सुनवाई पूर्ण होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि एसपी कासगंज को एडीजे प्रथम ने केस डायरी प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया है। अब 21 फरवरी को दमदारी से अपना पक्ष रखेंगे।

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पैरोकार ने दिया प्रार्थना पत्र-

अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता रमेश चंद्र गोला ने बताया कि पैरोकार ने प्रार्थना पत्र दिया था और बताया है कि अभी तक केस डायरी उपलब्ध नहीं हुई है। केस डायरी मिलने के बाद ही जमानत अर्जी पर सुनवाई की जानी चाहिए, मैंने यह दलील न्यायालय में प्रस्तुत की। इसके बाद सुनवाई आगे बढ़ गई है।

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कर रहे हैं तैयारी-

सीओ सिटी वीएस वीर कुमार ने बताया कि पूरी टीम लगी हुई है। जल्द ही केस डायरी न्यायालय भेज दी जाएगी। उन्होंने बताया कि काफी तथ्य जुटा लिए गए हैं।

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एसआइटी के साथ एसपी की समीक्षा-

बवाल और हत्या के मुकदमों की जांच का जिम्मा संभाल रही एसआइटी की शनिवार को एसपी ने समीक्षा की। अब तक की कार्रवाई का हाल जाना और निर्देश दिए कि सभी मुकदमों की जांच बारीकी से करें। विवेचना में कोई दोषी नहीं बच पाएं और कोई निर्दोष नहीं फंस जाएं। एसआइटी प्रभारी और एटा के एएसपी अपराध ओपी ¨सह ने बताया कि मुकदमों की जांच काफी तेजी से चल रही है, जल्द ही काम को अंजाम दे दिया जाएगा।


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