लूट के आरोपियों को पांच साल का कारावास
जागरण संवाददाता, एटा: पिलुआ थानाक्षेत्र के अंतर्गत अर्थरा पुल के पास छह साल पूर्व हुई भाई बह
जागरण संवाददाता, एटा: पिलुआ थानाक्षेत्र के अंतर्गत अर्थरा पुल के पास छह साल पूर्व हुई भाई बहन से लूटपाट की वारदात के दो आरोपियों को विशेष अदालत ने पांच-पांच साल के कारावास व दो-दो हजार रुपया जुर्माने की सजा सुनाई।
घटनाक्रम के अनुसार सिकंदराराऊ थानाक्षेत्र के गांव रतीभानपुर निवासी अर¨वद कुमार 9 मई 2011 को अपनी बहन सुधा को उसकी ससुराल छोड़ने के लिए बाइक से फीरोजाबाद के एका थानाक्षेत्र के गांव महाराजपुर जा रहा था। जब दोनों भाई बहनों की बाइक अर्थरा पुल से आगे साइफन पर पहुंची तभी बदमाशों ने उन्हें लूट लिया। जिसमें जेवर नकदी मोबाइल बदमाश लूट कर ले गए। 16 मई 2011 को पिलुआ पुलिस ने मामले का खुलासा कर बदमाशों के कब्जे से जेवर आदि बरामद कर लिए तथा आरोपी सोमेंद्र व विजय कुमार निवासी उमरायपुर थाना पिलुआ के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र भेज दिया। अदालत में चली सुनवाई में अर¨वद कुमार व पुलिस कर्मियों ने आरोपों को साबित किया।
दोनों पक्षों की बहस व गवाहों के बयान सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश डकैती प्रभावित क्षेत्र विजय चंद्र यादव ने आरोपियों को पांच पांच साल के कारावास व दो दो हजार रुपया जुर्माना की सजा सुनाई।