संशोधित : लुईस की अग्रिम जमानत पर सुनवाई पूरी
पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद के डा. जाकिर हुसैन मेमौरियल ट्रस्ट
एटा, जागरण संवाददाता : पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद के डा. जाकिर हुसैन मेमौरियल ट्रस्ट में हुए दिव्यांग उपकरण घोटाले के मामले में फंसीं सलमान की पत्नी लुईस खुर्शीद की अग्रिम जमानत के मामले में अदालत ने सुनवाई पूरी कर ली। गुरुवार को फैसला आ सकता है। इस मामले में बचाव और अभियोजन पक्ष के बीच बहस हुई, लेकिन फैसला नहीं सुनाया जा सका। इस चर्चित घोटाले पर लोगों की नजरें टिकी हैं।
दिव्यांग उपकरण घोटाला मामले में पिछले दिनों अदालत में पुलिस कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी थी, जिसके मिलने के बाद बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश नवम कोर्ट संख्या-1 अशोक कुमार की अदालत में सुनवाई हुई। पक्ष-विपक्ष ने अपने-अपने तर्क रखे। सुनवाई पूरी होने के बाद उस पर निर्णय नहीं हो पाया। इसलिए उम्मीद यह जताई जा रही है कि गुरुवार को फैसला आ सकता है। हालांकि 17 जनपदों में दिव्यांग उपकरण घोटाले को लेकर एफआइआर दर्ज हुई थी, इस वजह से कुछ जिलों में सुनवाई हो चुकी है और अग्रिम जमानत खारिज भी कर दी गई। एटा में अब सुनवाई पूरी हो पाई है।
बता दें कि डा. जाकिर हुसैन मैमोरियल ट्रस्ट ने अलीगंज में वर्ष 2010 में दिव्यांग उपकरण वितरण शिविर लगाया था। ऐसे ही शिविर अन्य जनपदों में भी लगाए गए थे। इसके लिए 71.50 लाख की अनुदान राशि ट्रस्ट को मिली थी। उस समय लुईस ट्रस्ट की परियोजना निदेशक थीं। यह धनराशि सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय ने दी थी। इसमें से करीब 6 लाख रुपये अलीगंज शिविर के लिए मिले थे। जब सत्यापन हुआ तो प्रतिहस्ताक्षरकर्ता के रूप में तत्कालीन तहसीलदार व तत्कालीन सीएमओ के हस्ताक्षर फर्जी पाए गए। शिकायत होने पर आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन ने अलीगंज ही नहीं बल्कि प्रदेश के 17 जनपदों में वर्ष 2017 में एफआइआर दर्ज कराई गई थी। लुईस ने इस मामले में पहले इलाहाबाद एमएलएएमपी कोर्ट से अग्रिम जमानत मांगी, लेकिन अदालत ने मामला जिलों को सौंप दिया। इसी के तहत अग्रिम जमानत पर यहां सुनवाई हुई है। जिला शासकीय अधिवक्ता विनोद पचौरी व शासकीय अधिवक्ता संतोष कुमार सिंह ने बताया कि अग्रिम जमानत पर सुनवाई पूरी हो गई है, फैसला गुरुवार को आ सकता है।