बेसन में घातक पीला रंग, वनस्पति भी असुरक्षित
जुलाई से सितंबर में लिए गए नमूनों में से कुल 11 खाद्य पदार्थ जांच में फेल पाये गये हैं। यह लोगों के स्वास्थ्य के लिये हानिकारक हैं। जागरण संवाददाता, एटा: खाद्य प
जुलाई से सितंबर में लिए गए नमूने
कुल 11 खाद्य पदार्थ जांच में फेल जागरण संवाददाता, एटा: खाद्य पदार्थों के नमूनों की आई ताजा रिपोर्ट लोगों की ¨चता बढ़ाने वाली है। बूंदी के लिए तैयार बेसन के घोल में हानिकारक पीला रंग पाया गया है जो स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। वहीं डालडा ब्रांड वनस्पति को भी बदबू के चलते असुरक्षित घोषित किया गया है। इसके अलावा आठ खाद्य पदार्थों की रिपोर्ट भी फेल आई है।
खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने 20 अगस्त को शिकोहाबाद रोड स्थित अनिल कुमार और करन ¨सह की मिठाई की दुकानों से बूंदी बनाने वाले बेसन के घोल के नमूने लिए। इनकी जांच रिपोर्ट में दोनों को मानव स्वास्थ्य के लिए खतरनाक घोषित किया गया है। दोनों में मेटेलिक पीला रंग पाया गया। इस अखाद्य रंग का खाद्य पदार्थों में प्रयोग करना प्रतिबंधित है। वहीं 12 सितंबर को जीटी रोड पर नेहरू नगर के पास राजू गुप्ता की दुकान से लिए गए डालडा ब्रांड वनस्पति को भी जांच में असुरक्षित घोषित किया गया है। इसमें विटामिन-ए और फ्री फैटी एसिड और पै¨कग में बैच नंबर नहीं था। वहीं रेंसिडिटी (नमी जैसी बदबू) भी पाई गई। इनके अलावा मंडी समिति के पास कार्तिक गुप्ता की दुकान से राइस ब्रान ऑयल, नगला सत्ता में हरिपाल ¨सह के दूध संग्रह केंद्र से गाय के दूध, धुमरी में दिनेश चंद्र की दुकान से सरसों के तेल, मिरहची स्थित गौरव कुमार की दुकान से सरसों के तेल, जैथरा स्थित पवन कुमार की दुकान से फ्यूचर एक्टिव ब्रांड सरसों के तेल, शिकोहाबाद रोड स्थित करन ¨सह की दुकान से खोवा, असीसी कान्वेंट स्कूल के पास स्थित जितेंद्र कुमार की डेरी से दूध और निधौली रोड मोड़ स्थित जनता होटल से पनीर के नमूने लिए गए थे। ये सभी जांच में मानकों पर खरे नहीं पाए गए हैं। वर्जन
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अधोमानक पदार्थों के मुकदमे एडीएम प्रशासन कोर्ट में और असुरक्षित पदार्थों के मुकदमे जुडीशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में दायर किए जाएंगे। संबंधित व्यवसाइयों को नोटिस भेजे जा रहे हैं।
- जेपी तिवारी, डीओ एफएसडीए