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झूठा निकला अपहरण व दुष्कर्म का मामला

जागरण संवाददाता, एटा: अपहरण और दुष्कर्म के अदालत में चल रहा मामला गवाह और सुबूतों के आधार पर आरोपित को बरी कर दिया।

By JagranEdited By: Published: Sat, 01 Sep 2018 05:57 PM (IST)Updated: Sat, 01 Sep 2018 05:57 PM (IST)
झूठा निकला अपहरण 
व दुष्कर्म का मामला
झूठा निकला अपहरण व दुष्कर्म का मामला

जागरण संवाददाता, एटा: अपहरण और दुष्कर्म के अदालत में चल रहे मामले में वादी और उसके गवाह अपहरण और दुष्कर्म के आरोपों को साबित नहीं कर सके। अदालत में पीड़िता की मौत के बाद खोले गए उसके बयानों में पीड़िता ने आरोपों का समर्थन नहीं किया।

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सकरौली पुलिस ने कस्बा निवासी राहुल जैन के खिलाफ 5 मार्च 2014 को अदालत में आरोप पत्र भेजा था, जिसमें बताया कि आरोपित ने 29 दिसंबर 2013 को कस्बा से युवती का बहला फुसलाकर अपहरण किया और दुष्कर्म किया। युवती के पिता ने आरोपित के परिजनों को नामित किया था, लेकिन पुलिस ने मामले में उनकी सहभागिता नहीं पाई। 10 जनवरी 2014 को युवती को बरामद कर पुलिस ने चिकित्सकीय परीक्षण कराया। जब अदालत में मामले की सुनवाई शुरू हुई तो वादी और उसके गवाह आरोपों को साबित नहीं कर पाए। शादी के बाद प्रसव पीड़ा में युवती की मौत हो गई। उसके बयान अदालत में पढ़े गए, जिसमें उसने अपनी मर्जी से कदम उठाना बताया। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय राकेश कुमार ¨सह ने आरोपित को बरी कर दिया।


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