एटा: चार साल पहले स्कूल के अंदर बच्ची से किया था दुष्कर्म, अदालत ने दोषी को सुनाई 25 साल की कैद
एटा की अदालत ने जैथरा थाना क्षेत्र में एक बच्ची से दुष्कर्म के दोषी जयप्रकाश को 25 साल कैद की ...और पढ़ें

सांकेतिक तस्वीर।
जागरण संवाददाता, एटा। थाना जैथरा क्षेत्र निवासी आरोपित को कोर्ट ने बच्ची के साथ दुष्कर्म करने की घटना में दोषी ठहराया है। जिसे लेकर कोर्ट ने आरोपित को 25 वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी किया है। जिसे अदा न करने पर आरोपित को एक साल अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
थाना जैथरा में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए स्वजन ने बताया था कि 31 जुलाई 2022 की दोपहर को उनकी सात वर्षीय बेटी प्राइमरी स्कूल में मौजूद थी। उसी समय दलिया बांटने पहुंचा आरोपित जयप्रकाश निवासी बनार उसे अपने साथ स्कूल के अंदर ले गया। जहां आरोपित ने उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। इसकी जानकारी बच्ची ने किसी तरह से घर पहुंच मां को दी।
स्वजन की तरफ से दर्ज कराई गई रिपोर्ट पर पुलिस ने जांच करते हुए घटना के साक्ष्य एवं गवाह कोर्ट में पेश कर दिए। उसी को लेकर मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश रेप एंड पाक्सो एक्ट न्यायाधीश सारिका गोयल के समक्ष की गई।
जहां अभियोजन पक्ष से मामले की पैरवी एडीजीसी प्रदीप कुमार गुप्ता की तरफ से की गई। सुनवाई के दौरान दोषी पाए गए आरोपित को कोर्ट ने 25 वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख रुपये का जुर्माना भी किया है। जिसे अदा न करने पर आरोपित को एक साल का अतिरिक्त कारावास काटना होगा।
