एटा दुष्कर्म मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला, दोषी को 20 साल की कठोर कारावास
जलेसर थाना क्षेत्र में एक युवक ने नाबालिग किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म किया था। कोर्ट ने दोषी युवक को ...और पढ़ें

सांकेतिक तस्वीर।
HighLights
जलेसर में युवक ने नाबालिग किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म किया।
80 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया, न देने पर अतिरिक्त सजा।
जागरण संवाददाता, एटा। थाना जलेसर क्षेत्र में युवक किशोरी को अपने साथ भगाकर ले गया। इसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया। इसकी रिपोर्ट भाई ने नामजद दर्ज कराई। कोर्ट में सुनवाई के दौरान युवक दोषी पाया गया। जिसे लेकर कोर्ट ने युवक को 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर जुर्माना भी किया है।
जिसे अदा न करने पर दोषी को अतिरिक्त सजा काटनी होगी। थाना जलेसर में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए पुलिस को बताया कि छह दिसंबर 2022 को उसकी नाबालिग बहन ताई के साथ खेत पर गई थी। उसी समय नाटे निवासी रेजुआ जलेसर अपनी बाइक पर उसकी बहन को बैठाकर ले गया था।
तलाश करने के बाद जब उसका कोई सुराग नहीं लगा तो भाई ने आरोपित के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। इस पर पुलिस ने जांच करते हुए घटना के साक्ष्य एवं गवाह कोर्ट में पेश कर दिए। जिसे लेकर मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश रेप एंड पाक्सो एक्सो एक्ट की न्यायाधीश सारिका गोयल के समक्ष की गई।
जहां अभियोजन पक्ष से मामले की पैरवी एडीजीसी प्रदीप गुप्ता की तरफ से की गई। जिसके दौरान दोषी पाए गए युवक को कोर्ट ने 20 वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 80 हजार रुपये का जुर्माना भी किया है। जिसे अदा न करने पर आरोपित को एक वर्ष से अधिक का अतिरिक्त कारावास काटना होगा।
