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आचार संहिता के उल्लंघन में प्रशासन ने दर्ज कराए 29 मामले

एटा जागरण संवाददाता। चुनाव घोषणा के बाद नियम विरुद्ध प्रचार के मामले में 29 मामले दर्ज किए गए हैं। ये सभी कार्रवाई संपत्ति विरूपण को लेकर की गई हैं। अब तक प्रशासन 2419 प्रचार सामग्री को हटवा चुका है।

By JagranEdited By: Published: Wed, 13 Mar 2019 11:27 PM (IST)Updated: Wed, 13 Mar 2019 11:27 PM (IST)
आचार संहिता के उल्लंघन में प्रशासन ने दर्ज कराए 29 मामले
आचार संहिता के उल्लंघन में प्रशासन ने दर्ज कराए 29 मामले

जागरण संवाददाता, एटा: चुनाव घोषणा के बाद नियम विरुद्ध प्रचार के मामले में 29 मामले दर्ज किए गए हैं। ये सभी कार्रवाई संपत्ति विरूपण को लेकर की गई हैं। अब तक प्रशासन 2419 प्रचार सामग्री को हटवा चुका है।

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आचार संहिता लागू होने के बाद 10 मार्च की शाम से ही प्रशासन के तेवर बदल गए हैं। प्रशासन से अभी तक वरीयता पाने वाले राजनीतिक दल अब आमजन की श्रेणी में आ गए हैं। आचार संहिता को लेकर आयोग के कड़े निर्देशों के पालन में जुटे अफसर किसी तरह का समझौता करने के मूड में नहीं हैं। प्रचार सामग्री को लेकर ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही हैं। आचार संहिता लगने के बाद से अब तक प्रशासन 2419 प्रचार सामग्री हटवा चुका है। संपत्ति को विरूपित करने के 29 मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें दो मामले सरकारी संपत्ति के तो 27 मामले निजी संपत्तियों के हैं। इनमें 295 वाल राइटिग, 497 पोस्टर, 847 बैनर और 724 अन्य प्रचार सामग्री हैं। कुल 29 मामले संपत्ति विरूपण के दर्ज किए गए हैं। सरकारी संपत्ति से 2113 और निजी संपत्ति से 306 सामग्री हटवाई गई। एक नजर में कार्रवाई

प्रचार सामग्री सरकारी संपत्ति निजी संपत्ति

वाल राइटिग 205 90

पोस्टर 368 129

बैनर 816 87

अन्य 724 - वाल राइटिग और पोस्टर प्रतिबंधित

चुनाव के दौरान प्रत्याशी और राजनीतिक दलों द्वारा तमाम दीवारों को रंग दिया जाता है। वहीं पोस्टर-पंपलेट चिपकाकर दीवारों को बदसूरत कर दिया जाता है। चुनाव आयोग ने इन दोनों ही तरह के प्रचार माध्यमों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया है। यदि कहीं ऐसा होता है तो संबंधित प्रत्याशी और पार्टी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नामांकन के बाद लगा सकेंगे होर्डिग-बैनर

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आचार संहिता लगने के बाद इससे पूर्व में लगी राजनीतिक दलों की प्रचार सामग्री हटाई जा रही है। हालांकि प्रत्याशियों को प्रचार के लिए मौका दिया जाएगा। नामांकन करने के बाद वे अपने बैनर, होर्डिग, झंडे आदि लगवा सकेंगे। इसके लिए प्रशसान से अनुमति लेनी पड़ेगी और खर्च का पूरा ब्यौरा दाखिल करना होगा। वर्जन

आचार संहिता का उल्लंघन किसी भी दशा में क्षम्य नहीं होगा। इस संबंध में बैठक कर सभी राजनीतिक दलों को जानकारी दी जा चुकी है। वॉल राइटिग और पोस्टर चस्पा करना पूरी तरह प्रतिबंधित है।

केपी सिंह, एडीएम प्रशासन


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