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प्रधानाध्यापक के निलंबन आदेश पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

बीएलओ ड्यूटी में शिथिलता के आरोप में निलंबित प्रधानाध्यापक को हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। कोर्ट ने निलंबन आदेश पर रोक लगा दी है। साथ ही सचिव बेसिक शिक्षा लखनऊ जिलाधिकारी बीएसए व एसडीएम सदर को नोटिस जारी करते हुए चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है।

By JagranEdited By: Published: Fri, 29 Nov 2019 11:33 PM (IST)Updated: Fri, 29 Nov 2019 11:33 PM (IST)
प्रधानाध्यापक के निलंबन आदेश पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक
प्रधानाध्यापक के निलंबन आदेश पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

देवरिया: बीएलओ ड्यूटी में शिथिलता के आरोप में निलंबित प्रधानाध्यापक को हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। कोर्ट ने निलंबन आदेश पर रोक लगा दी है। साथ ही सचिव बेसिक शिक्षा लखनऊ, जिलाधिकारी, बीएसए व एसडीएम सदर को नोटिस जारी करते हुए चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है।

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देवरिया सदर के प्राथमिक विद्यालय सहजौली में दुर्गेश तिवारी प्रधानाध्यापक पद पर कार्यरत हैं। बीएलओ कार्य में शिथिलता पर डीएम ने चार अक्टूबर को निलंबित करने का निर्देश बीएसए को दिया। जिसके क्रम में बीएसए ने 17 अक्टूबर को निलंबित कर दिया। याची दुर्गेश तिवारी के अधिवक्ता प्रभाकर अवस्थी व बृजेश कुमार मिश्र ने कोर्ट में पक्ष रखते हुए कहा कि बीएलओ की ड्यूटी लगाना ही शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 27 का उल्लंघन है। ऐसे में याची को इस कार्य के लिए निलंबित किया जाना ही अवैधानिक व असंगत है। इस संबंध में बीएसए प्रकाश नारायण श्रीवास्तव ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन किया जाएगा।


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