तहसील ग्राम निधि स्थापित, जमा होगी नीलामी व जुर्माना रकम
ग्राम सभा की परिसंपत्तियों की नीलामी व जुर्माने से प्राप्त धनराशि को अब गांव निधि व समेकित जिला गांव निधि के साथ-साथ समेकित तहसील गांव निधि में जमा की जाएगी।
देवरिया: ग्राम सभा की परिसंपत्तियों की नीलामी व जुर्माने से प्राप्त धनराशि को अब गांव निधि व समेकित जिला गांव निधि के साथ-साथ समेकित तहसील गांव निधि में जमा की जाएगी। राजस्व परिषद के आयुक्त एवं सचिव के निर्देश पर डीएम ने एडीएम वित्त एवं राजस्व के अलावा एसडीएम व तहसीलदार को तत्काल अनुपालन कराने का निर्देश दिया है।
राजस्व अनुभाग एक के प्रमुख सचिव सुरेश चंद्रा ने प्रत्येक तहसील के लिए एक समेकित गांव निधि स्थापित करने के लिए नौ अप्रैल को अधिसूचना जारी की। अधिसूचना के मुताबिक, गांव निधि की 25 फीसद धनराशि को समेकित जिला गांव निधि में जमा की जाएगी। समेकित जिला गांव निधि में जमा की गई गांव निधि की धनराशि में से 60 फीसद समेकित तहसील गांव निधि में जमा की जाएगी। 40 फीसद धनराशि समेकित जिला गांव निधि में अवशेष रहेगी। राजस्व संहिता की धारा 68 की उपधारा (1) के अधीन प्राप्त धनराशि में से 50 फीसद को तहसील गांव निधि में जमा की जाएगी। शेष 50 फीसद धनराशि समेकित जिला गांव निधि में अवशेष रहेगी। नौ अप्रैल को जारी अधिसूचना के पश्चात ग्राम सभा या किसी भूमि प्रबंधक समिति द्वारा प्राप्त धनराशि को संबंधित गांव निधि में 75 फीसद, समेकित तहसील गांव निधि में 15 फीसद व समेकित जिला गांव निधि में 10 फीसद के अनुपात में जमा किया जाएगा। राजस्व संहिता की धारा 67 (122 बी) के अंतर्गत प्राप्त जुर्माने की धनराशि को 50 फीसद समेकित तहसील गांव निधि में व 50 फीसद समेकित जिला गांव निधि के संबंधित खातों में जमा कराया जाएगा। -----
अधिसूचना से पूर्व में थी यह व्यवस्था अधिसूचना से पूर्व ग्राम सभा या किसी भूमि प्रबंधक समिति द्वारा प्राप्त धनराशि का 75 फीसद गांव निधि में व 25 फीसद समेकित जिला गांव निधि में जमा करने की व्यवस्था रही है। इसके अलावा जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 122 बी के अंतर्गत प्राप्त जुर्माने की धनराशि समेकित जिला गांव निधि में जमा कराए जाने का प्राविधान था।
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हिसाब मिलाने में आ रही मुश्किल जिला प्रशासन ग्राम निधि व समेकित जिला गांव निधि का हिसाब को दुरुस्त करने में लगा है लेकिन उसके सामने मुश्किलें आ रही हैं। ग्राम निधि व समेकित जिला गांव निधि में पूर्व के वर्षों में जमा धनराशियों का हिसाब नहीं मिल पा रहा है। इसके लिए अफसरों की तरफ से बार-बार मौखिक निर्देश दिए जा चुके हैं।
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-सभी तहसीलों में तहसील गांव निधि की स्थापना हो गई है। ग्राम निधि व जिला गांव निधि का हिसाब दिखवाया जा रहा है। शासन के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश डीएम की तरफ से दिया गया है।
-सीताराम गुप्त, एडीएम वित्त एवं राजस्व
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