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31 मई तक घर से बाहर निकलने पर प्रशासन ने लगाई रोक

देवरिया में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद लॉकडाउन में और सख्ती बढ़ा दी गई है।

By JagranEdited By: Published: Tue, 19 May 2020 10:05 PM (IST)Updated: Tue, 19 May 2020 10:05 PM (IST)
31 मई तक घर से बाहर निकलने पर प्रशासन ने लगाई रोक
31 मई तक घर से बाहर निकलने पर प्रशासन ने लगाई रोक

देवरिया: जिलाधिकारी अमित किशोर ने लॉकडाउन में छूट पर 31 मई तक रोक लगा दी है। उन्होंने ट्रेनों व बसों से श्रमिकों के आने के कारण संक्रमण के खतरे को देखते हुए यह कदम उठाया है। इस दौरान लोगों के घरों से बाहर निकलने पर पाबंदी रहेगी। ड्यूटी में लगे अधिकारियों व कर्मचारियों के वाहनों को छोड़कर अन्य सभी वाहनों के संचालन पर यह रोक रहेगी।

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शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक किसी भी व्यक्ति व वाहन के आवागमन पर पांबदी है। दवा की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानें बंद रहेंगी। आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति डोर-टू-डोर की जाएगी। दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि लॉकडाउन में रियायत के एक दिन पूर्व जारी आदेश को निरस्त कर दिया गया है। इन गतिविधियों पर रहेगी रोक

समस्त स्कूल, कालेज व शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। सिनेमा हाल, शॉपिग हाल, जिम, तरण-ताल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार व सभागार। समस्त सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम व अन्य सामूहिक गतिविधियां। समस्त धार्मिल व पूजा स्थल जन सामान्य के लिए बंद रहेंगे। धार्मिक जुलूस पर पूरी तरह रोक रहेगी। इन पर नहीं है कोई प्रतिबंध

नर्स व पैरा मेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मचारी व एंबुलेंस को बिना किसी प्रतिबंध के आवागमन की अनुमति होगी। सभी प्रकार के माल परिवहन खाली ट्रकों सहित को अंतरराज्यीय आवागमन की सुविधा होगी। स्वास्थ्य सेवाएं, कृषि मत्स्य पालन व पशुपालन, वित्तीय एवं सामाजिक क्षेत्र की गतिविधियां पूर्व की तरफ शारीरिक दूरी के साथ अनुमन्य है। शिक्षण कार्य आनलाइन अनुमन्य है। मनरेगा कार्य मास्क लगाकर व शारीरिक दूरी के साथ अनुमन्य है। इलेक्ट्रीशियन, आइटी रिपेयर, प्लंबर, मोटर मैकेनिक, बढ़ई कार्य करने के लिए अनुमन्य होंगे। उन्हें प्रशिक्षण या पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। जिले के कंटेनमेंट जोन में रहेगी सख्ती

शहरी क्षेत्र में जहां कोरोना संक्रमित एक मरीज है, वहां पर 250 मीटर की परिधि में या पूरे मोहल्ले में जो कम हो, उसे कंटेनमेंट जोन माना जाएगा। एक से ज्यादा संक्रमित मरीज होने पर 500 मीटर की परिधि को कंटेनमेंट जोन माना जाएगा। उसके बाद 250 मीटर में बफर जोन होगा। ग्रामीण क्षेत्र में एक मरीज मिलने पर गांव या मजरा। एक से अधिक मरीज मिलने पर संपूर्ण राजस्व ग्राम कंटेनमेंट जोन होगा। अगल-अगल गांवों के मजरे बफर जोन में आएंगे। इस जोन में स्वास्थ्य व स्वच्छता के कार्य व डोर स्टेप होम डिलेवरी कार्य की अनुमति होगी। चिकित्सकीय आपातकालीन स्थिति व आवश्यक वस्तुओं व सेवाओं की पूर्ति को छोड़कर किसी भी व्यक्ति को आवागमन नहीं होगा। -------------------


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