कैबिनेट मंत्री समेत छह पूर्व विधायकों की बढ़ सकती है परेशानी
उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने सभी वर्तमान व पूर्व माननीयों के मुकदमे की सुनवाई एमपी, एमएलए कोर्ट में करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने प्रदेश के एमपी, एमएलए के सभी आपराधिक केस की सुनवाई विशेष अपर सत्र न्यायाधीश (एमपी, एमएलए) पवन कुमार तिवारी की अदालत में तत्काल अंतरित कर सुनवाई करने का आदेश दिया है।
देवरिया: उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने सभी वर्तमान व पूर्व माननीयों के मुकदमे की सुनवाई एमपी, एमएलए कोर्ट में करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने प्रदेश के एमपी, एमएलए के सभी आपराधिक केस की सुनवाई विशेष अपर सत्र न्यायाधीश (एमपी, एमएलए) पवन कुमार तिवारी की अदालत में तत्काल अंतरित कर सुनवाई करने का आदेश दिया है। उच्च न्यायालय के आदेश पर जनपद न्यायाधीश राधेश्याम यादव ने कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही, राज्यमंत्री जयप्रकाश निषाद, पूर्व सांसद गोरख प्रसाद जायसवाल, पूर्व मंत्री शाकिर अली, पूर्व विधायक स्वामीनाथ यादव, पूर्व विधायक र¨वद्र प्रताप मल्ल के आपराधिक मुकदमे तत्काल प्रभाव से विशेष न्यायालय इलाहाबाद में अंतरित करने का आदेश जारी कर दिया है। हालांकि चार्जशीट में पूर्व सांसद मोहन ¨सह, पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद मिश्र, पूर्व विधायक रामप्रसाद जायसवाल का नाम भी शामिल है, लेकिन तीनों की मृत्यु हो जाने के कारण इनके खिलाफ केस समाप्त किए जाने की संभावना है। उच्च न्यायालय ने माननीयों की सुनवाई बिना किसी विलंब के किए जाने का निर्देश दिया है। इसके लिए प्रदेश में एक स्पेशल कोर्ट की स्थापना की गई है, जिसमें केवल माननीयों के आपराधिक मुकदमों की सुनवाई होगी। विगत दस वर्षों से जिनके न्यायालय में उपस्थित नहीं होने के कारण सुनवाई नहीं हो पा रही थी, उन्हें अब प्रतिदिन अदालत में सुनवाई के लिए उपस्थित होना होगा।