नपा के पूर्व अध्यक्ष डा.शिवहरि सिंह से होगी वसूली
हाईकोर्ट ने शहर के भुजौली कालोनी (आचार्य रामचंद्र शुक्ल नगर) के पार्क की भूमि को एक स्कूल के नाम आवंटित करने के नगर पालिका के विवादित आदेश 25 दिसंबर 1997 को निरस्त कर दिया है। नपा के पूर्व अध्यक्ष डा.शिवहरि सिंह से अवैध कब्जा करने से लेकर कब्जा हटवाने की कार्रवाई होने तक की गणना करते हुए किराए के रूप में दंड की वसूली का आदेश दिया है।
देवरिया : हाईकोर्ट ने शहर के भुजौली कालोनी (आचार्य रामचंद्र शुक्ल नगर) के पार्क की भूमि को एक स्कूल के नाम आवंटित करने के नगर पालिका के विवादित आदेश 25 दिसंबर 1997 को निरस्त कर दिया है। नपा के पूर्व अध्यक्ष डा.शिवहरि सिंह से अवैध कब्जा करने से लेकर कब्जा हटवाने की कार्रवाई होने तक की गणना करते हुए किराए के रूप में दंड की वसूली का आदेश दिया है। नपा की स्वच्छ छवि न होने की टिप्पणी करते हुए हाईकोर्ट ने 15 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। इसका भुगतान याचिकाकर्ताओं को एक सप्ताह के भीतर करने का आदेश दिया है।
डीएम अमित किशोर ने हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में 15 मार्च को कार्यालय ज्ञाप जारी की है। उन्होंने पूर्व अध्यक्ष डा.शिवहरि सिंह से दो माह के भीतर वसूली के लिए राजस्व विभाग व नगर पालिका की संयुक्त टीम गठित की है। तीन माह के भीतर आचार्य रामचंद्र शुक्ल नगर में स्थित पार्क व शहर के अन्य आरक्षित पार्कों का रखरखाव करते हुए विकसित करने को कहा है। छह माह के भीतर अनुपालन आख्या हाईकोर्ट को प्रेषित की जाएगी। डीएम ने चेतावनी दी है कि आदेश के अनुपालन में लापरवाही बरतने पर अवमानना मानते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जाएगी।
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पार्कों के रख-रखाव का दिया आदेश
हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को दिए आदेश में कहा है कि उप्र में कुल कितने पार्क हैं या पार्क के रूप में चिह्नित किए गए हैं। क्या इन पर अतिक्रमण है। यदि हां तो अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। ऐसे पार्कों का रख-रखाव भी उचित तरीके से सुनिश्चित किया जाए ताकि आम जनता को उप पार्कों का वास्तविक लाभ मिल सके।
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