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कोरोना.. आज व कल रात में निषेधाज्ञा लागू, आवाजाही पर रहेगी रोक

देवरिया जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या दो हजार के पार हो गई है। इसको देखते

By JagranEdited By: Published: Wed, 21 Apr 2021 12:20 AM (IST)Updated: Wed, 21 Apr 2021 12:20 AM (IST)
कोरोना.. आज व कल रात में निषेधाज्ञा लागू, आवाजाही पर रहेगी रोक
कोरोना.. आज व कल रात में निषेधाज्ञा लागू, आवाजाही पर रहेगी रोक

देवरिया: जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या दो हजार के पार हो गई है। इसको देखते हुए जिला प्रशासन ने 21 की रात सात बजे से 22 की सुबह सात बजे तक व 22 की रात सात बजे से 23 की सुबह सात बजे तक 12-12 घंटे की निषेधाज्ञा लागू कर दी है। लोगों की आवाजाही पर रोक रहेगी। सभी को घरो में रहना होगा।

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जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन, एसपी डा. श्रीपति मिश्र, सीडीओ शिव शरणप्पा जीएन, एडीएम प्रशासन कुंवर पंकज ने मंगलवार को विकास भवन में आयोजित प्रेसवार्ता में निषेधाज्ञा लागू किए जाने के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि निषेधाज्ञा के समय आपातकालीन, चिकित्सकीय आवश्यकता, चुनाव व कानून व्यवस्था के कार्याें को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के आवागमन पर रोक रहेगी। इस दौरान सभी सरकारी व निजी अस्पताल, दवा की दुकानें, जांच केंद्र, अल्ट्रासाउंड केंद्र खुले रहेंगे। अस्पतालों में कार्य करने वाले कर्मचारियों के आने व जाने पर प्रतिबंध नहीं रहेगा। उन्हें परिचय पत्र दिखाना होगा। सर्विलांस कांट्रैक्ट ट्रेसिग, रैपिड रिस्पांस टीम को कोविड-19 के कार्यों के लिए छूट रहेगी। रेलवे स्टेशन व रोडवेज बस स्टेशन पर उतरने वाले यात्री अपने घर जा सकेंगे। इसके लिए एलपीजी युक्त आटो रिक्शा का इंतजाम किया गया है। बाहर से आने वाले आवश्यक वस्तुओं को लेकर आने वाले ट्रकों के आवागमन पर रोक नहीं होगी। पंचायत चुनाव में लगे कर्मचारियों के आवागमन पर छूट रहेगी। पेट्रोल पंप व एलपीजी गैस की आपूर्ति से जुड़े कर्मचारियों के आवाजाही पर रोक नहीं है। इस मौके पर सीएमओ डा.आलोक पांडेय व ज्वाइंट मजिस्ट्रेट सुमित यादव मौजूद रहे।

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फल, सब्जी व किराना की सभी दुकानें बंद रहेंगी

फल, सब्जी व किराना की सभी दुकानें बंद रहेंगी। केवल दूध वालों को आवागमन की सुविधा रहेगी। मंडी समिति में आने वाले किसानों व आढ़तियों पर सुबह सात बजे तक निषेधाज्ञा लागू नहीं होगा। नगर निकायों में सैनिटाइजेशन के लिए कर्मचारियों पर प्रतिबंध नहीं होगा। बिजली विभाग के कर्मचारी व अधिकारी निषेधाज्ञा से मुक्त रहेंगे।

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मास्क लगाना होगा अनिवार्य

इस अवधि में मास्क लगाना अनिवार्य होगा। इसके लिए तहसीलवार पुलिस व मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाई गई है। धार्मिक कार्य घरों में रहकर करें। वैवाहिक कार्यक्रमों में बंद जगह पर 50 व खुले स्थानों पर 100 व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति मिलेगी। शव वाहन, एंबुलेंस, अग्निशमन सेवा के वाहनों के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।

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निषेधाज्ञा से मुक्त रहेंगे समाचार पत्र वितरक

डीएम आशुतोष निरंजन ने बताया कि समाचार पत्र वितरक, समाचार पत्रों के एजेंट व मीडियाकर्मी निषेधाज्ञा से मुक्त रहेंगे। उनकी आवाजाही व समाचार पत्र वितरण पर रोक नहीं रहेगी। इसके लिए पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं।


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