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गलत चार्जशीट दाखिल करने पर उच्च न्यायालय गंभीर, प्रक्रिया पर लगाई रोक

कोतवाली पुलिस द्वारा चोरी के मामले में गलत सामग्री बरामद कर चार्जशीट न्यायालय में दाखिल कर दी गई। उच्च न्यायालय ने इस मामले को गंभीरता से लिया और संपूर्ण प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार से तीन सप्ताह के अंदर काउंटर दाखिल करने का आदेश दिया है।

By JagranEdited By: Published: Fri, 19 Apr 2019 12:05 AM (IST)Updated: Fri, 19 Apr 2019 06:13 AM (IST)
गलत चार्जशीट दाखिल करने पर उच्च न्यायालय गंभीर, प्रक्रिया पर लगाई रोक
गलत चार्जशीट दाखिल करने पर उच्च न्यायालय गंभीर, प्रक्रिया पर लगाई रोक

देवरिया : कोतवाली पुलिस द्वारा चोरी के मामले में गलत सामग्री बरामद कर चार्जशीट न्यायालय में दाखिल कर दी गई। उच्च न्यायालय ने इस मामले को गंभीरता से लिया और संपूर्ण प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार से तीन सप्ताह के अंदर काउंटर दाखिल करने का आदेश दिया है।

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शहर के भीखमपुर रोड निवासी द्वारिका पर कोतवाली पुलिस ने 2017 में एक मुकदमा दर्ज किया, जिसमें मोबाइल टावर की बैट्री बरामदगी की बात कही गई। खास बात यह रही कि बैट्री कोई और चोरी हुई थी और पुलिस ने बैट्री कोई और बरामद कर द्वारिका के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दी। इसके बाद द्वारिका ने उच्च न्यायालय में अपने अधिवक्ता नितेश श्रीवास्तव के जरिये रिट दाखिल कराई। अब उच्च न्यायालय ने गलत ढंग से द्वारिका को फंसाने के मामले को गंभीरता से ले लिया है। अधिवक्ता ने बताया कि न्यायालय ने संपूर्ण दांडिक प्रक्रिया पर रोक लगाने का आदेश देते हुए राज्य सरकार से तीन सप्ताह के अंदर रिपोर्ट तलब किया है। इतना ही नहीं, न्यायालय ने कहा है कि अधिकतम छह माह के अंदर इस मामले का निस्तारण भी कर लिया जाए।


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