आबकारी अधिकारी व एआरटीओ से स्पष्टीकरण
लोक अदालत की बैठक में अधिकारियों की अनुपस्थिति पर जिला जज ने नाराजगी जताते हुए आबकारी अधिकारी, एआरटीओ सहित कई अधिकारियों से स्पष्टीकरण तलब किया है।
देवरिया : लोक अदालत की बैठक में अधिकारियों की अनुपस्थिति पर जिला जज ने नाराजगी जताते हुए आबकारी अधिकारी, एआरटीओ सहित कई अधिकारियों से स्पष्टीकरण तलब किया है।
शुक्रवार को जिला जज अरुण कुमार मिश्र की अध्यक्षता में लोक अदालत की बैठक दीवानी न्यायालय सभागार में आहूत की गई। इसमें आबकारी अधिकारी, एआरटीओ, बाटमाप अधिकारी जैसे महत्वपूर्ण अधिकारियों के न आने पर जिला जज ने प्राधिकरण के सचिव से सूचना देने के बारे में पूछा। उन्होंने कहा कि सूचना दी गई थी तो उन्होंने लोक महत्व के महत्वपूर्ण बैठक में भाग लेना मुनासिब क्यों नहीं समझा। जिला जज ने सचिव को निर्देश दिया कि अनुपस्थित अधिकारियों से स्पष्टीकरण लेकर अवगत कराए।
बैठक में श्री मिश्र ने सभी विभागों के उच्चाधिकारियों को लोक अदालत के लिए नोडल असफर नियुक्त कर तत्काल सूचित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी विभाग के वादों की सूची विधिक सेवा प्राधिकरण में उपलब्ध कराए। बीमा कंपनी व बैंक के अधिकारी ज्यादे से ज्यादे लोगों को राहत दिलाएं। सचिव सूर्यकांत धर द्विवेदी, अपर जिला जज गजेंद्र कुमार, तेज प्रताप तिवारी, डीडी ओझा, नवीन ¨सह, अश्विनी दुबे, मोहम्मद शफीक, अधिवक्ता अर¨वद पांडेय मौजूद रहे।